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दुराचारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिग भतीजी से किया था दुराचार

अकोला/दि.28 – अपनी नाबालिग भतीजी के साथ जोदजबर्दस्ती करते हुए उससे दुराचार करने के मामले में मंगेश जानराव तायडे (28, रामगांव, जि. अकोला) नामक आरोपी को अकोला के विशेष अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश गोगरकर की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक 17 जनवरी 2021 की दोपहर 12.30 बजे पीडित नाबालिग अपने खेत में तुअर की फल्ली निकालने गई थी. जिसे अकेली जाता देख मंगेश तायडे ने उसका पीछा किया और उसे खेत में पकडकर उसके साथ बलात्कार किया. इस समय पीडिता ने आरोपी के हाथ पर जोर से काटा और चिखपुकार मचाई. जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला. इस मामले में शिकायत मिलने पर बोरगांव मंजू पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 354, 376, 376 (2) (एफ) व 376 (3) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 3, 4, 7 व 8 के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. पश्चात मामले की जांच पूरी करते हुए अदालत ने चार्जशीट पेश की. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील शीतल भूतडा ने 12 गवाहों को पेश करते हुए सफल युक्तिवाद किया. जिन्हें ग्राह्य मानकर अदालत ने मंगेश तायडे को नाबालिग के साथ दुराचार का दोषी करार दिया तथा उसे अलग-अलग धाराओं के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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