अस्पताल के पीछे 11 खोपडियां व 54 हड्डियां!
वर्धा के अवैध गर्भपात मामले में लगातार गहराता जा रहा संदेह व संभ्रम
* महिला डॉक्टर के साथ ही उसकी सास व नर्स भी गिरफ्तार
वर्धा/दि.13- एक अल्पवयीन लडकी का यौन शोषण करने के बाद उसका अवैध तरीके से गर्भपात कराये जाने का मामला इन दिनों वर्धा जिले में जबर्दस्त गूंज रहा है. वहीं जिले के आर्वी शहर स्थित जिस नामांकित अस्पताल में 13 वर्षीय लडकी का अवैध तरीके से गर्भपात कराया गया था, उस अस्पताल की इमारत के पीछे स्थित गोबरगैस की टंकी में 11 इंसानी खोपडियां व 54 हड्डियां बरामद हुई है. जिससे समूचे क्षेत्र में जबर्दस्त हडकंप व सनसनी व्याप्त है. इस मामले में अल्पवयीन लडकी का लैंगिक शोषण करनेवाले अल्पवयीन लडके के माता-पिता सहित डॉ. रेखा कदम को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. वहीं अब डॉ. रेखा कदम की सास और नर्स को भी पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया गया है. आर्वी पुलिस द्वारा महिला डॉक्टर सहित उसके माता-पिता को अदालत में पेश किये जाने के बाद नाबालिग लडके के माता-पिता को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है. वहीं डॉ. रेखा कदम की पुलिस कस्टडी की अवधि को बढाया गया. पता चला है कि, डॉ. रेखा कदम ने 30 हजार रूपये लेकर पीडिता का अवैध रूप से गर्भपात करवाया था. वहीं अस्पताल के पीछे बरामद हुई इंसानी खोपडियों व हड्डियों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि, डॉ. रेखा कदम ने इससे पहले भी इस तरह से अनेकों बार अवैध गर्भपात करवाया है.
बता दें कि, एक नाबालिग लडके ने अपने परिचय में रहनेवाली एक 13 वर्षीय अल्पवयीन लडकी पर लैंगिक अत्याचार किया था. जिसके चलते वह अल्पवयीन लडकी गर्भवती हो गई थी. ऐसे में दुराचार करनेवाले नाबालिग लडके के माता-पिता ने इस अल्पवयीन लडकी का गर्भपात कराने हेतु आर्वी शहर स्थित एक नामांकित मैटर्निटी होम की संचालिका डॉ. रेखा कदम से संपर्क किया और डॉ. रेखा कदम ने नाबालिग लडके के माता-पिता से 30 हजार रूपये की फीस लेते हुए इस अल्पवयीन लडकी का गर्भपात करवाया. किंतु विशेष उल्लेखनीय यह है कि, लडकी अल्पवयीन रहने के चलते पहले इस संदर्भ में पुलिस को सूचित करना आवश्यक था. परंतू इस मामले में पुलिस को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई. साथ ही अब यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि, क्या रेखा कदम के पास गर्भपात कराने हेतु आवश्यक रहनेवाला लाईसेन्स है भी, अथवा नहीं. ऐसे में 6 जनवरी को कराये गये इस गर्भपात की जानकारी दो दिन पूर्व सामने आते ही पुलिस ने डॉक्टर रेखा कदम सहित अल्पवयीन लडकी के साथ दुराचार करनेवाले नाबालिग लडके और उसके माता-पिता के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (3), 376 (2), 312, 313, 315, 341, 201, 506 व 34 सहित पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 6 व 21 (1) के तहत अपराध दर्ज किया. साथ ही डॉ. रेखा कदम सहित नाबालिग लडके के माता-पिता को गिरफ्तार किया गया. वहीं आर्वी पुलिस ने उपजिला अस्पताल के उप वैद्यकीय अधिकारी एवं पालिका प्रशासन के पथक को बुलाकर डॉ. रेखा कदम के अस्पताल के पीछे खुदाई करवाई, तो जमीन में गाडे गये भृ्रण के अवशेष पाये गये. इस अस्पताल के पीछे बायोगैस प्रकल्प के लिए गढ्ढा खोदा हुआ था. जो प्रयोग में नहीं रहने से वहां पर अस्पताल से निकलनेवाले वेस्टेज को फेंका जाता था. जिसमें से 11 खोपडियां व 54 हड्डियां बरामद हुई है. जिन्हेें जप्त करते हुए डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है. साथ ही इस मामले में अस्पताल की नर्स संगीता काले एवं डॉ. रेखा कदम की सास शैलजा कदम को भी गिरफ्तार किया गया है. इस मामले की वजह से आर्वी तहसील सहित समूचे वर्धा जिले में जबर्दस्त रोष व संताप की लहर भी व्याप्त है.