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1105 आवेदन, 646 रिजेक्ट, 97 को अनुमति

केवल अत्यावश्यक व इमरजेंसी के लिए अनुमति

  •  लोग अभी शादी-विवाह में जाना चाहते है

  •  जिले के बाहर जाने हेतू ई-पास का मामला

अमरावती/प्रतिनिधि दि. 26 – कोेरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अमरावती समेत राज्यभर मे कडे लॉकडाउन की घोषणा की गई है. इसपर अमल शुरु किया गया है तथा अत्यावश्यक सेवा छोड सभी सेवा बंद की गई है. इस दौरान जिले के बाहर सफर करना हो तो उसके लिए ई-पास लगेगी. जिसके लिए पुलिस दल ने अपने संकेत स्थल कार्यान्वीत किये है. राज्य में जारी किये गए कडे लॉकडाउन के बाद अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय से बाहरगांव जाने के लिए अब तक 1105 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए है. उसकी छानबीन करने के बाद 646 आवेदन पुलिस ने रिजेक्ट कर दिये है. वहीं मात्र 97 लोगों को जिले से बाहर सफर के लिए अनुमति दी गई हैै.
उल्लेखनिय है कि कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए राज्य में ‘चेन द ब्रेक’ अंतर्गत कडे निर्बंध लागू किये है. वहीं संचारबंदी व जमावबंदी के साथ ही अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारियों को छोड अन्य किसी को भी बाहर नहीं जाते आयेगा, इस स्थिति में आंतरजिला सफर करना हो तो उसके लिए ई-पास की जरुरत पडेगी. अभी तक पुलिस आयुक्त में 1105 लोगों ने बाहरगांव सफर के लिए पुलिस आयुक्तालय में अर्ज की है. जिसमें विवाह समारोह के लिए बाहरगांव जाने वालों की संख्या ज्यादा है. इन ऑनलाइन प्राप्त होेने वाले आवेदनों की पुलिस आयुक्तालय में छानबीन की जाती है. केवल अत्यावश्यक काम यानी जैसे की अस्पताल में जाना, दवाई लाना तथा किसी करीबी रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाने पर वहां जाने के लिए अनुमति मांगी गई है. इस अनुमति में विवाह समारोह के लिए बाहरगांव जाने वालों का भी समावेश है. पुलिस की ओर से इस तरह के 97 आवेदनकर्ताओं को बाहरगांव जाने की अनुमति प्रदान की गई. वहीं 646 आवेदन अभी तक रिजेक्ट हुए है तथा शेष प्रोसेसिंग में है, ऐसा पुलिस की ओर से बताया गया है.

  • किसे मिलेगी ‘ई-पास’

कोई भी व्यक्ति को बाहरगांव जाना है तो वह ‘ई-पास’ के लिए अर्जी कर सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार ने नियम जारी किये है. उस नियम के अनुसार विवाह समारोह, अत्यावश्यक स्वास्थ्य इमरजेंसी और अंत्यविधि के लिए ‘ई-पास’ मिलती है, लेकिन एक वाहन में सरकार व्दारा निर्धारित नियम के अनुसार ही अनुमति मिलेगी, इसके अलावा अत्यावश्यक सेवा के लोगों को आंतरजिला अथवा आंतर राज्य सफर के लिए ‘ई-पास’ की आवश्यकता नहीं है.

  • लोग नियमों का पालन करें

आंतरजिला बाहर जाने के लिए ‘ई-पास’ अनिवार्य है. लोगों ने अत्यावश्यक काम के लिए बाहर जाते समय सरकार के संकेत स्थल पर ऑनलाइन आवेदन कर ‘ई-पास’ लेनी चाहिए.
– पुलिस आयुक्त डॉ.आरती सिंह

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