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97 हजार एकड़ में 11240 प्रॉपर्टी वक्फ की

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

* अमरावती में 340 परिसंपत्ति
नागपुर/दि.3- 2003-04 में वक्फ बोर्ड अंतर्गत अधिसूचित प्रदेश में करीब 11240 संपत्ति वक्फ बोर्ड की ही रहेगी. उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में जारी अधिसूचना को वैध करार दिया है. याचिकाकर्ताओं को आपत्ति होने पर आगामी दो माह में वक्फ बोर्ड में अपील करने की अनुमति दी गई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वक्फ बोर्ड को 6 माह में इन आपत्तियों पर निर्णय देना होगा. महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड अध्यक्ष और एमएलसी वजाहर मिर्जा ने इस बारे में फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है. बता दें कि वक्फ बोर्ड की तरफ से एड. के.के. वेणुगोपाल, एड. जावेद शेख, एड. गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट में पक्ष रखा. अमरावती में वक्फ बोर्ड की 340, यवतमाल में 263, वाशिम में 55, अकोला में 485 और बुलढाणा में 605 संपत्ति है. वक्फ बोर्ड के सीइओ जुनैद सैयद के मुताबिक संपत्तियों की जिस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, उसमें मराठवाड़ा की संपत्ति शामिल नहीं थी. क्योंकि मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड के तहत वह पहले ही वक्फ संपत्तियां घोषित हो चुकी है.
* 1995 के एक्ट से बना बोर्ड
महाराष्ट्र में 1995 के एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड का गठन 2002 में किया गया था. 2003 और 2004 में अधिसूचना जारी कर प्रदेशभर में 97 हजार एकड़ में फैली 11240 संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रुप में अधिसूचित किया गया. इस अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तब अदालत ने अधिसूचना पर स्टे जारी कर दिया. इस निर्णय के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई. सभी पक्षों को सुनने के पश्चात कोर्ट ने इस संदर्भ मेंं जारी अधिसूचना को वैध निरुपित किया.

 

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