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रेलवे वैगन से पेट्रोल चुराने वाले 14 को तीन साल की कैद

 आरपीएफ के तीन अधिकारी निर्दोष

  • भुसावल रेलवे न्यायालय का फैसला

अकोला/प्रतिनिधि दि.12 – गायगांव पेट्रोल, डीजल डिपो में आने वाली रेलवे की वैगन से पेट्रोल व डीजल की चोरी करने वाले 14 आरोपियों को भुसावल रेलवे न्यायालय ने 3 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है. जबकि आरपीएफ ने उस समय कार्यरत रहने वाले तीन अधिकारियों को सबुतों के अभाव में निर्दोष मुक्त किया गया. गायगांव स्थित पेट्रोल डिपो में खडे रहने वाली रेलवे वैगन से 400 लीटर पेट्रोल चोरी जाने की घटना 10 अगस्त 2018 को घटीत हुई. इस पेट्रोल चोरी मामले में संदिग्ध आरोपियों में आरपीएफ के तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक आर.एन.यादव, प्रशांत मगर, समाधान ढोकणे के खिलाफ जांच की गई थी. वहीं आरपीएफ के पुलिस निरीक्षक विनोद लांजेवार समेत तीन को निलंबित किया गया था. डिपो में पेट्रोल, डीजल चुराने वालों के साथ संबंध रहने का इन पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों पर आरोप था तथा पेट्रोल चोरो में गौरव गवई, शुभम सावले, कुणाल सोनोने, शिवहरी भाकरे, गणेश भाकरे, रुपेश भाकरे, अक्षय आगरकर, सुधाकर रणवरे, साहेबखान समशेरखान पठान, शेख रईस शेख इस्माइल, सैय्यद जमीर सैय्यद अब्बु, अविनाश ओहड, फिरोज पठान, हमीद पठान, शेख जुबेर उर्फ ख्रुर्शीद शेख अयुब आदि का समावेश था. इन चोरों के खिलाफ पुलिस थाने में अपराध भी दर्ज किया गया था. इन आरोपियों के खिलाफ जांच कर भुसावल न्यायालय में अभियोग पत्र दाखल किया गया था. भुसावल के रेलवे न्यायालय ने इन 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई.

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