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लालखडी में पकडी गई 190 किलो चरबी

पुराने मामले की तफ्तिश के लिए पहुंची थी पुलिस, नया मामला हुआ उजागर

* क्राइम ब्रांच यूनिट-1 ने मारा छापा, 5 आरोपी नामजद
अमरावती/दि.20 – विगत दिनों स्थानीय नवसारी टी-प्वॉईंट पर गोवंश तस्करी की रेकी करने के संदेह को लेकर 2 गुट के युवा आपस मे भिड गए थे. जिनके बीच जमकर मारापीटी भी हुई थी. उस मामले को लेकर गाडगे नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक दोनों पक्षों की 9 लोगों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया गया था और इसकी जांच करनी शुरु की गई. इसी मामले की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच की यूनिट-1 का दल जब लालखडी परिसर में मो. मुद्दसिर मो. मुजम्मिल शफी (28) की तलाश में पहुंची, तो मो. मुद्दसिर की घर की तलाशी लेते समय पुलिस पथक को वहां से जानवरों की करीब 190 किलो चरबी बरामद हुई. जिसके आधार पर पुलिस ने मो. मुद्दसिर सहित मो. शफी तथा नियाज बेग अब्दूल सादिक (65) एवं दो महिलाओं को नामजद किया. साथ ही मामले की जांच करनी शुरु की. इस कार्रवाई के दौरान मो. मुद्दसिर घर में मौजूद नहीं था. जिसकी क्राइम ब्रांच द्बारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है.
इस संदर्भ में क्राइम ब्रांच ने पांचों आरोपियों के खिलाफ नागपुरी गेट पुलिस थाने में महाराष्ट्र प्राणि संरक्षण अधिनियम 1995 की धारा 5, 5 (अ) व 9 तथा भादंवि की धारा 34 के तहत नागपुरी गेट पुलिस थाने मेें अपराध दर्ज कराया. जिसके आधार पर नागपुरी गेट पुलिस द्बारा मामले की जांच की जा रही है.

* पुलिस की कार्रवाई में खलल का प्रयास, एक नामजद
जिस समय क्राइम ब्रांच की यूनिट-1 का पथक लालखडी परिसर स्थित मो. मुद्दसिर के घर पर छापे और तलाशी की कार्रवाई कर रहा था, तभी वहां पर शहजाद खान गौस खान (35, अलीम नगर, गली नं.3) पहुंचा और उसने पुलिस पथक की कार्रवाई में खलल डालते हुए पुलिस पथक को वहां से तुरंत निकल जाने के लिए कहा. अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं रहने की धमकी दी. जिसके चलते क्राइम ब्रांच यूनिट-1 ने शहजाद खान गौस खान के खिलाफ नागपुरी गेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने भादंवि की धारा 510, 186, 189, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम की धारा 85 (1) (2) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 110, 112 व 117 के तहत मामला दर्ज किया. जांच जारी है.

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