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टोल नाके से २० किमी. के दायरेवाले वाहनों को टोल में छूट
सूचना अधिकार में प्राप्त हुई जानकारी
अमरावती प्रतिनिधि/दि.३ – स्थानीय सुचना अधिकार कार्यकर्ता योगेश पखाले द्वारा मांगी गयी जानकारी पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बताया गया कि, टोलमुक्त नीति २००८ की धारा ९ के तहत टोल नाके के आसपास २० किमी.के दायरे में रहनेवाले नागरिकों पर टोल शुल्क लागू नहीं होता.
पखाले ने राष्ट्रीय महामार्ग ६ यानी अमरावती-नागपुर हाईवे पर नांदगांव पेठ के निकट स्थित टोल नाके को लेकर यह जानकारी मांगी थी. जिसके संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के चलते अब अमरावती शहर में रहनेवाले किसी भी नागरिक को नांदगांवपेठ टोल नाके पर टोल शुल्क अदा नहीं करना होगा. साथ ही नांदगांव पेठ के आसपास ही स्थित गांवों में रहनेवाले लोगबाग भी अपने वाहनों के टोल शुल्क अदा करने से बच जायेंगे.