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विकेंड लॉकडाउन के शादी समारोह के लिए २० लोगों की अनुमति

जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने जारी किए आदेश

अमरावती/दि.२० – जिले में शनिवार की रात ८ बजे से सोमवार सुबह ८ बजे तक संचारबंदी घोषित की गई है. इस अवधि में पूर्व नियोजित शादी समारोह निपटाने के लिए केवल २० लोगों की मौजूदगी को अनिवार्य किया गया है. इस संबंध के आदेश आपदा प्रबंधन अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने जारी किए है. जिसके तहत संचारबंदी के दौर में शादी समारोह २० लोगों की मौजूदगी में निपटाए जाएंगे. यहीं नहीं तो इस दौर में वधु व वर पक्ष को रैली निकालने की भी अनुमति नहीं दी गई है. शादी समारोह को अनुमति देना जरूरी होने पर यह अनुमति अमरावती मनपा उपायुक्त सहित तहसीलस्तर पर तहसीलदार ही दे सकते है.

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