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मंडी के 414 व्यापारी-अडते कर सकते हैं मतदान

जेठानी की अर्जी कोर्ट में खारिज

* सतीश अटल ने जीती कानूनी जंग
अमरावती/दि.19- अमरावती फसल मंडी में 414 वोटर्स के नाम पर आपत्ति जताने वाली व्यापारी अनिल जेठानी की अर्जी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ठूकरा दी. न्या. चांदूरकर और न्या. चांदवानी की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि, नियत समय में आपत्ति दर्ज करना जरुरी था. जबकि जेठानी हस्तक्षेप उठाने में विलंब कर गए. इतना जरुर है कि अब मंडी चुनाव के बीच में कोई रोकटोक नहीं रहेगी. व्यापारी-अडते निर्वाचन क्षेत्र के वोटर्स का मताधिकार बचाने के लिए सतीश अटल व्दारा लडी गई कानूनी लडाई में अटल सफल रहे हैं.
उल्लेखनीय है कि मंडी के व्यापारी अनिल जेठानी ने अपने वकील श्रेयस वैष्णव के जरिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. जेठानी ने मंडी चुनाव में वोटर्स लिस्ट पर एतराज उठाया था. उनका 414 नामों पर आक्षेप था. डीडीआर के पास अपील नामंजूर होने पर वे उच्च न्यायालय गए थे. कोर्ट ने मंडी प्रशासन और डीडीआर की तरफ से बताया गया कि, वोटर लिस्ट पर आक्षेप लेने की अवधि 14 से 23 नवंबर 2022 निर्धारित की गई थी. उस दौरान आपत्ति दर्ज नहीं की गई. जेठानी के वकील ने तर्क दिया कि मार्च माह में एतजार उठाने का अवसर था. तब अदालत में यह भी स्पष्ट हुआ कि गत 8 से 17 मार्च दौरान सोसायटी और ग्राम ंपंचायत निर्वाचन क्षेत्र के वोटर लिस्ट पर आपत्ति देना था. इसके बाद कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जेठानी चाहे तो चुनाव पश्चात वोटर लिस्ट पर एतराज उठा सकते हैं, अपील कर सकते हैं. निर्वाचित प्रतिनिधि पर इसका असर होगा.

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