* चुनाव विभाग की ओर से कार्रवाई का दिया निर्देश
अमरावती/दि.12- जिला चुनाव विभाग व्दारा उम्मीदवारों को उनके प्रचार भोंगो की मर्यादा 50 डेसिबल तक करने की रखी गयी है. वही इन नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश पुलिस व उडन दस्ते को दिया है.
जिले में विधानसभा चुनावों की धूम शुरू है. जिसके चलचे गली मोहल्लों में प्रचार के ऑटो घूम रहे है. इन ऑटो पर भोंगे से बहुत ही कर्णकर्कश आवाज में प्रचार किया जा रहा है. प्रत्येक उम्मीदवार को एक ही गांव में या शहर में लगभग पांच से छह प्रचार के ऑटो घूम रहे हैं. बहुत बार चौक या रास्ते पर दो से तीन उम्मीदवारों के ऑटो एक साथ प्रचार करते रहने से उस परिसर में नागरिकों को नाहक परेशानी सहन करनी पडती है. वृध्द व बीमार मरीज इस कर्णकर्कश आवाज के कारण उन पर विपरीत परिणाम होता है. जिसके कारण चुनाव विभाग के सी-विजील ऐप सहित चुनाव विभाग की आचार संहिता उल्लंघन शिकायत कक्ष में नागरिकों ने शिकायत की है.
कार्रवाई करने उडन दस्ते को निर्देश
इस शिकायत की दखल लेते हुए जिलाधिकारी कार्यालय से एक खिडकी कक्ष के नोडल अधिकारी निनाद लांडे ने उडन दस्ते सहित पुलिस आयुक्तालय के नाम से भी पत्र जारी किया है. भोंगो की आवाज 50 डेसीबल से ज्यादा न हो. अस्पताल व शाला परिसर में प्रचार के ऑटो को रुकने पर प्रतिबंध लगाया है. रात 10 बजे के बाद प्रचार की दृष्टी से किसी भी प्रकार का ध्वनीप्रदूषण न हो. आदि सूचना चुनाव विभाग की ओर से दी गई है. इसी तरह निर्देशों का उल्लंघन होते दिखाई देने पर तुरंत कार्रवाई करें. ऐसे निर्देश उडन दस्ते को दी गई है.