दिल्ली/दि.30- भारतीय तकनीकी संस्थान आईआईटी में प्रवेश हेतु आवश्यक जेईई परीक्षा हेतु 12वीं की एग्जाम में 75 प्रतिशत अंक होना आवश्यक रहने के मापदंड को चुनौती देने वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी. न्या. सुधांशु धुलिया और न्या. के. वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि पहले भी यही स्थिति थी. अत: इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि यह शिक्षा से संबंधित विषय है. विशेषज्ञों को ही सौंपना चाहिए. चंदनकुमार और अन्य ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक की पात्रता का मापदंड शिथिल करने की मांग की थी. उनके वकील ने कहा कि जेईई मुख्य में 98 पर्सनटाइल अंक मिले है. इसलिए अनुमति दी जाए. किंतु कक्षा 12वीं में उन्हें 75 प्रतिशत से कम अंक रहने से प्रवेश नहीं मिला.