अमरावती/प्रतिनिधि/दि.12 – विगत 31 दिसंबर 2019 को तडके 4.30 बजे एमआयडीसी रोड स्थित होटल लॉर्डस में आग लगाने के मामले में गिरफ्तार किये गये अभिजीत कावले नामक आरोपी द्वारा स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय में जमानत हेतु अर्जी लगायी थी. जिसे सुनवाई पश्चात तृतीय जिला व सत्र न्यायाधीय निखील मेहता ने दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद खारिज कर दिया. ऐसे में अब अभिजीत कावले को अगले आदेश तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में ही रहना होगा.
बता दें कि, होटल लॉर्डस में हुई आगजनी के मामले में सबसे पहले अभिजीत कावले ही गिरफ्तार किया गया था तथा होटल का नूतनीकरण कार्य जारी रहने के दौरान बरामद हुए सीडीआर बॉक्स के फुटेज में अभिजीत कावले ही घटनावाले समय होटल के भीतर दिखाई दिया था. अभिजीत कावले इस होटल का पूर्व कर्मचारी है. जिसे होटल के कैश काउंटर में अफरातफरी करने के आरोप में काम से हटा दिया गया था. यह वीडियो फूटेज हाथ में आने के बाद विगत अक्तूबर माह में राजापेठ पुलिस द्वारा अभिजीत कावले को गिरफ्तार किया गया था और उसके बयान के आधार पर नारायण तलरेजा व किशोर सरदार नामक दो अन्य आरोपियोें को भी पकडा गया था. वहीं पिंट्या बनसोड नामक चौथे आरोपी ने नागपुर हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत प्राप्त कर ली थी. इस मामले में नारायण तलरेजा को स्थानीय अदालत ने तडीपारी की शर्त के साथ इससे पहले जमानत दी है. वहीं किशोर सरदार की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी. इसके बाद अब अभिजीत कावले द्वारा प्रस्तुत जमानत अर्जी को भी अदालत ने खारिज कर दिया है.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील एड. दिलीप तिवारी तथा होटल मालिक महेश छाबडा की ओर से एड. दीप मिश्रा ने पैरवी की. जिन्हें एड. नासीर शाह ने युक्तिवाद में सहयोग किया. वहीं आरोपी अभिजीत कावले की ओर से एड. अग्ने पेश हुए थे.