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शासकीय काम में बाधा और लूट के आरोपी बरी

जिला व सत्र न्यायालय का निर्णय

अमरावती/दि.1- जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश क्रमांक 5 ने सरकारी कामकाज में बाधा एवं लूटपाट के आरोपी संजय रामराव यावले उत्तमसरा को संशय का लाभ देकर बरी कर दिया. इस मामले में आरोपी यावले की तरफ से एड. समीर पठान ने युक्तिवाद किया. उन्हें एड. सुमित शर्मा एवं एड. प्रवीण आठवले ने सहयोग किया.
घटना 21 फरवरी 2019 की है. महावितरण कंपनी में कार्यरत फिर्यादी बिजली बिल की वसूली हेतु उत्तमसरा गांव में गया था. उन्होंने आरोपी संजय यावले से बकाया बिल का भुगतान करने कहा. तब आरोपी यावले ने उनसे रास्ते में अडाकर न केवल मारपीट की बल्कि ग्राहकों से जमा बिल की रकम 2030 रुपए लूट ली. पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध दफा 353, 392, 341 के तहत अपराध दर्ज कर मामला कोर्ट के हवाले किया.
अदालत में सरकारी पक्ष में 5 साक्षीदार प्रस्तुत किए. उनके बयानों पर बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता व्दारा बताई गई हकिकत के बारे में संशय पैदा होता है. बचाव पक्ष के वकीलों का युक्तिवाद कोर्ट में मान्य किया और आरोपी को बरी कर दिया.

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