* नेर पुलिस थाना क्षेत्र की वारदात
यवतमाल/ दि. 17- नेर पुलिस थाना क्षेत्र में आरोपी अहमद खान ने एक नाबालिग लडकी को मोटरसाइकिल पर घुमाने ले जाने का बहाना बनाकर एक खेत में ले जाकर जोरजबर्दस्ती बलात्कार किया. इस मामले में यवतमाल अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति चव्हाण की अदालत ने आरोपी अहेमद खान को मृत्यु तक उम्रकैद की महत्वपूर्ण सजा सुनाई.
अहमद खान हाफिज खान (30, फुकट नगर, नेर) यह दफा 376 (अ)(ब) के तहत दोषी करार देते हुए मृत्यु तक सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा पाने वाले नराधमी आरोपी का नाम है. फुकट नगर में रहने वाली 24 वर्षीय महिला ने 17 फरवरी 2019 को नेर पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार पीडित नाबालिग लडकी को आरोपी अहमद खान बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर घुमाने के बहाने ले गया. गांव के समीप एक खेत में ले जाकर नाबालिग लडकी की आबरु लूटी. इस शिकायत के आधार पर नेर पुलिस ने आरोपी अहेमद खान के खिलाफ दफा 376 (अ)(ब), 366 (अ), सहधारा 4, 8 पोक्सो के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात शुरु की. नेर पुलिस ने 18 फरवरी 2019 के दिन आरोपी अहेमद को गिरफ्तार कर लिया. नेर की पुलिस उपनिरीक्षक छाया वैद्य ने मामले की तहकीकात पूरी कर दोषारोप पत्र अदालत में दायर किया. यवतमाल के अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति चव्हाण की अदालत में सुनवाई ली गई. सबूत और बयानों के बीना पर अदालत ने दोषी करार देते हुए अहेमद खान को उपरोक्त सजा सुनाई. जांच अधिकारी के रुप में पुलिस उपनिरीक्षक छाया वैद्य ने तहकीकात पूरी की. सरकारी वकील एड. श्रीमती दवे ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में पुलिस हेडकाँस्टेबल राजू वरठी ने कामकाज देखा.