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आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों को मिली जमानत

जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

अमरावती/प्रतिनिधि दि.१५ – आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत जिला व सत्र न्यायाधीश मेहता ने दी है.
इस्तगासे के अनुसार, अर्जुन एम्पायर, केवल कालोनी, शेगांव से रहाटगांव रोड परिसर से बीते दो वर्षो से वहां के रहनेवाले लोगों के वाहनों से अज्ञात व्यक्ति पेट्रोल चुराता था. जिसके चलते फ्लैट में रहनेवाले लोगों ने ग्राउंडफ्लोर में सीसी टीवी कैमेरे लगाए. इस समय पता चला कि परिसर में रहनेवाला एक बालक रात में दुपहिया वाहन से पेट्रोल चोरी कर रहा था. जिसके बाद लोगों ने इस बारे में बालक के परिजनों को जानकारी दी. शाम के समय बालक और उसके मामा फ्लैट में पहुंचा व सीसीटीवी फुटेज जांचे उसके बाद मामा ने बालक को पीटना शुरू किया. फ्लैट के लोगों ने उस बालक को मामा के चंगुल से छुड़ाकर उसके मां के हवाले कर दिया. लेकिन बालक ने उसी दिन रात के समय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. लडके की मां की शिकायत पर आरोपी संतोष विधाते, रमेश चोरपगार दोनों निवासी केवल कालोनी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया. गाडगेनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्याय प्रविष्ट किया. न्यायालय में दोनों आरोपियों की ओर से एड. अनिल टी. विश्वकर्मा ने जिला व सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया व पुलिस का जवाब आने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश मेहता ने एड. अनिल विश्वकर्मा की दलीलों को ग्राह्य मानकर आरोपियो को गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर कर दी. इस मामले में एड. अनिल विश्वकर्मा को एड. अनिरूध्द लढ्ढा, एड. सीमा कश्यप व एड. पूजा उपाध्याय ने मदद की.

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