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पीआर कार्ड में जालसाजी करनेवालों पर होगी कार्रवाई

जिलाधीश शैलेश नवाल ने जारी किये निर्देश

अमरावती/प्रतिनिधि दि.8 – आम जनता को जालसाजी से बचाने के लिए संपत्ति अधिकार पत्रिका यानी पीआर कार्ड का वितरण महाभूलेख वेबसाईट के जरिये ऑनलाईन पध्दति से किया जाये. इस आशय का स्पष्ट दिशानिर्देश जिलाधीश तथा पदसिध्द भूमि अभिलेख संचालक शैलेश नवाल द्वारा दिये गये है.
इस संदर्भ में विशेष निर्देश जारी करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा है कि, भूमि अभिलेख उप अधीक्षक अंतर्गत आनेवाले जिलों में नझूल शिट प्लॉट को लेकर होनेवाले फेरफार, फेरफार के बाद पीआर कार्ड तैयार करने व वितरण करने, पीआर कार्ड हेतु लिये जानेवाले शुल्क, फेरफार करते समय संबंधित पक्षकारों को कोई सूचना नहीं देते हुए फेरफार को प्रमाणित करने, बनावट आखिव पत्रिका तैयार कर वितरित करने, लिये गये शुल्क को चालान के जरिये सरकारी खाते में जमा नहीं करते हुए अपहार करने तथा नियमबाह्य कामकाज करने के बारे में प्रशासन को बडे पैमाने पर शिकायतें प्राप्त हुई है. ऐसे ही नियमबाह्य कामकाज व अपहार के मामलों की वजह से भूमि अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालय के कर्मचारी स्वप्नील उंबरकर व योगेश शिरभाते के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करते हुए उन पर अपराध दर्ज किया गया है. साथ ही उंबरकर व शिरभाते के अलावा मुख्य सहायक अविनाश दशरथकर को निलंबीत किया गया है. इसके अलावा शिरस्तेदार अर्चना चव्हाण की विभागीय जांच शुरू की गई है और भूमापक जे. एस. दुबले के निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित है. इन सभी बातों के मद्देनजर आम जनता को जालसाजी से बचाने तथा पीआर कार्ड का सुचारू ढंग से वितरण करने हेतु जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा विशेष निर्देश जारी किये गये है. जिसमें कहा गया है कि, भूमि अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालय द्वारा सभी पीआर कार्ड का वितरण महाभूलेख वेबसाईट के जरिये ऑनलाईन पध्दति से किया जाये और अब तक जो पीआर कार्ड ऑनलाईन नहीं हुए होेंगे, उनकी नागरिकों द्वारा मांग किये जाते ही भूमि अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालय की ओर से उन पीआर कार्ड को तुरंत ऑनलाईन करते हुए उन्हें महाभूलेख वेबसाईट के जरिये निर्गमित किया जाये. किसी भी स्थिति में पीआर कार्ड का ऑफलाईन वितरण न किया जाये. इस आशय का निर्देश देने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने सभी नागरिकों से भी आवाहन किया कि, वे अपना संपत्ति अधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु महाभूलेख की वेबसाईट पर जाकर आवश्यक चालान शुल्क भरे और ऑनलाईन तरीके से अपने पीआर कार्ड प्राप्त करे.

  • मनपा क्षेत्र के लिए 135 रूपये का शुल्क

मनपा क्षेत्र के लिए 135 रूपये, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए 90 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 रूपये का सरकारी शुल्क तय किया गया है और यह शुल्क भरने के बाद पीआर कार्ड मिलने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. ऐसे में अब भूमि अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालय से किसी भी तरह के पीआर कार्ड का वितरण नहीं किया जायेगा, बल्कि सेतु केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्र के जरिये ऑनलाईन पध्दति से महाभूलेख वेबसाईट के माध्यम से पीआर कार्ड का वितरण किया जायेगा. पीआर कार्ड के लिए उपरोक्त पत्रिका शुल्क के साथ ही पांच पन्नों के पीआर कार्ड हेतु 25 रूपये का सेतु सुविधा शुल्क लिया जायेगा. जिसके पश्चात हर पन्ने के लिए दो रूपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा.
इसके साथ ही जिलाधीश नवाल द्वारा कहा गया है कि, भूमि अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालय में अब तक जो पीआर कार्ड ऑनलाईन नहीं हुए है, उनका विशेष स्थिति में ऑफलाईन वितरण करना आवश्यक रहने पर मूल पीआर कार्ड की छायांकित व साक्षांकित प्रतीलिपी को सेतु केंद्र से उपरोक्त शुल्क अदा करने के बाद वितरित की जाये और इसके बारे में स्वतंत्र रजिस्टर में जानकारी दर्ज की जाये. साथ ही साथ अब तक ऑनलाईन नहीं किए गए पीआर कार्ड को 15 अगस्त से पहले ऑनलाईन करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ ही उसकी कार्यपूर्ति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि, नागरिकों द्वारा अपने पीआर कार्ड महाभूलेख की वेबसाईट तथा सेतु केंद्र के जरिये ही प्राप्त की जाये.

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