अदार पूनावाला को हाईकोर्ट से राहत
मुंबई/दि.5- बंबई उच्च न्यायालय ने कोविशिल्ड टीका उत्पादक कंपनी सिरम के निदेशक अदार पूनावाला के विरुद्ध 100 करोड रुपए का मानहानीपूर्ण संदेश सोशल मीडिया से हटा देने के निर्देश दो लोगों को दिए. न्यायमूर्ति रियाज छागला ने पूनावाला की सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएन्सर्स योहान टेंगरा और अंबर कोरी के विरद्ध दायर अंतिरिम याचिका का निपटरा कर दिया.
याचिका में पूनावाला ने आरोप लगाया कि योहान टेंगरा तथा अंबर कोरी ने कोविशिल्ड टीके के दुष्परिणाम के बारे में पूरावाला के खिलाफ मानहानीपूर्ण पोस्ट, लेख और वीडियो पोस्ट किए थे. जबकि याचिकाकर्ता के वकील चिनॉय ने अधिकृत आंकडे देकर अदालत में बताया कि कोविशिल्ड के 2 करोड 19 लाख टीके देने के बाद मात्र 12 लोगों की जान गई है. उन्होंने कहा कि टीके के फायदे प्रतिकूल परिणाम की तुलना में कहीं अधिक है. न्यायमूर्ति छागला ने कहा कि, यह टीका अपनी मर्जी से लिया गया. जबकि प्रतिवादी की तरफ से नीलेश ओझा और अभिषेक मिश्रा ने कहा कि यूरोप के 21 देशों में उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है.