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प्रशासन ने एचआरसीटी की दरें की निश्चित

तय दरों से अधिक शुल्क लेने पर होगी कार्रवाई

अमरावती प्रतिनिधि/ दि. २५ – कोविड तथा नॉन कोविड मरीजों की एचआरसीटी जांच करने हेतु प्रशासन द्वारा अधिकतमदरें तय कर दी गई हैं. साथ ही आदेश जारी किया गया है कि यदि किसी भी निजी अस्पताल द्वारा तय दरों से अधिक शुल्क लिया जाता है, तो संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
अपने आदेश में प्रशासन ने कहा है कि 16 स्लाईस वाली टेस्ट के लिए 2 हजार रूपये, 16 से 64 स्लाईस की टेस्ट हेतु 2 हजार 500 रूपये तथा 64 से अधिक स्लाईस की टेस्ट हेतु 3 हजार रूपये तक का अधिकतम शुल्क लिया जा सकता है. इस शुल्क में सिटी स्कैन जांच, सिटी फिल्म, जांच रिपोर्ट, पीपीई कीट, डिसइन्फेक्टेड सैनिटायजेशन चार्जेस तथा जीएसटी का भी समावेश रहेगा.साथ ही किसी आपात स्थिति में भी इससे अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकेगा. एचआरसीटी जांच करने के बाद यह जांच किस सिटी स्कैन मशीन पर की गई है, इसकी जानकारी देना अनिवार्य रहेगा. साथ ही किसी डॉक्टर की प्रीस्कीप्शन के बिना किसी भी मरीज की एचआरसिटी स्कैन जांच नहीं जायेगी. जांच के बाद रेडियोलॉजिस्ट द्वारा विस्तृत रिपोर्ट देना ि्नवार्य रहेगा. वहीं यदि किसी मरीज के पास स्वास्थ्य बीमा है अथवा किसी अस्पताल अथवा निजी आस्थापना का किसी एचआरसिटी जांच केंद्रसे एमओयू करार है, तो उस स्थिति में उपरोक्त दरें लागू नहीं होंगी. दों को लेकर यह आदेश कोविड संक्रमण की स्थिति जारी रहने तक कायम रहेगी. जिसके बारे में रेडियोलॉजिस्ट सेंटरों के दर्शनी हिस्से में फलक लगाना अनिवार्य रहेगा. इसके बावजूद यदि कहीं पर दरों को लेकर नियमों का उल्लंघन होता है, तो प्रशासन द्वारा संबंधितों के खिलाफ कारईवाई की जायेगी. इस आशय का आदेश जिलाधिश कार्यालय द्वारा जारी किया गया है.

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