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40 वर्ष के बाद ड्राईविंग लाईसेन्स निकालने मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.17 – इन दिनों घर बैठे ऑनलाईन तरीके से ड्राईविंग लाईसेन्स निकाले जा रहे है. किंतु यदि 40 वर्ष की आयु के बाद ड्राईविंग लाईसेन्स बनवाना है या उसका नूतनीकरण करना है तो एमबीबीएस की अर्हताप्राप्त डॉक्टर का प्रमाणपत्र पेश करना अनिवार्य किया गया है.
उल्लेखनीय है कि, कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा सारथी पोर्टल के जरिये घर बैठे ऑनलाईन तरीके से ड्राईविंग लाईसेन्स निकालने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है. जिसके तहत आरटीओ द्वारा तय किया गया शुल्क अदा करते हुए ऑनलाईन अपाइंटमेंट दिया जाता है और ऑनलाईन परीक्षा देते हुए ऑनलाईन लर्निंग लाईसेन्स दिया जाता है. किंतु अब अधिक आयुवाले लोगों के लिए डॉक्टर का प्रमाणपत्र पेश करना अनिवार्य किया गया है.

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