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कर्मचारी की मृत्यु पश्चात परिवार को मिलेगी पेंशन

सरकार ने लिया महत्वपूर्ण फैसला

* 14 लाख तक ग्रैज्यूटी का लाभ
मुंबई./दि.5 – पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था. जिसकी दखल लेते हुए सरकार ने पेंशन देने की तैयारी दर्शायी है. परंतु इस पेंशन का लाभ कर्मचारी की मृत्यु पश्चात उसके परिजनों को मिलेगा. इसे लेकर राज्य के वित्त विभाग द्बारा शासनादेश जारी किया गया है.
उल्लेखनीय है कि, विधान परिषद चुनाव के समय पुरानी पेंशन का मुद्दा काफी चर्चा में रहा. जिसका नुकसान राज्य के सत्ताधारी दल को हुआ. जिसके बाद पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हडताल भी करनी शुरु की. जो लगातार 8 दिनों तक चलती रही. जिसके चलते सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर सकारात्मक रुप दर्शाया. जिसके उपरान्त इस हडताल को खत्म किया गया. हालांकि हडताल को बीच में ही खत्म किए जाने को लेकर कई कर्मचारी संगठनों ने मुख्य संयोजक को लेकर खुले तौर पर आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहीर की. इसी बीच सरकार ने पुरानी पेंशन के लिए एक समिति गठित की. जो अगले तीन माह में सभी पहलूओं का अध्ययन करते हुए अपनी रिपोर्ट देने वाली है. परंतु इस समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार ने पुरानी पेंशन के संदर्भ में एक चरण को लागू करने का निर्णय लिया हालांकि खुद कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा बल्कि सेवानिवृत्ति से पहले ही कर्मचारी की मौत हो जाने पर इसका लाभ उसके परिजनों को मिलेगा. साथ ही संबंधित परिवार को 14 लाख रुपए तक ग्रैज्यूटी का भी लाभ मिलेगा.

* पेंशन संकल्प यात्रा को सरकार द्बारा दिए गए आश्वासन की पूर्तता हुई है. जिसके चलते राज्य के 4 से 5 हजार दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को न्याय मिला है. हालांकि पुरानी पेंशन योजना के पूर्ण रुप से लागू होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा.
आशूतोष चौधरी,
राज्य कार्याध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन संगठन

* आदेश के महत्वपूर्ण मुद्दें
– सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को अंतिम वेतन की 50 फीसद दर से 10 वर्ष तथा इसके पश्चात 30 फीसद दर से पेंशन मिलेगी.
– कर्मचारी का किसी भी बीमारी के लिए अस्पताल में इलाज करवाने और शासन सेवा करना संभव नहीं रहने पर रुग्णता पेंशन मिलेगी.
– कर्मचारी की मृत्यु पश्चात अंतिम वेतन के प्रमाण में अधिक से अधिक 14 लाख रुपए तक ग्रैज्यूटी मिलेगी.
– सेवा निवृत्ति के बाद पुराने कर्मचारियों की तरह 14 लाख रुपए तक ग्रैज्यूटी मिलेगी.
– फैमिली पेंशन का लाभ लेने की स्थिति में डीसीपीएस व एनपीएस खाते में जमा रहने वाली रकम में से सरकार हिस्सेदारी वाली रकम नहीं मिलेगी.

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