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सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक शुरू रहेंगे कृषि सेवा केन्द्र

 किसानों की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया निर्णय

अमरावती/प्रतिनिधि दि.1 – कोविड की संक्रमक महामारी को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा आगामी 15 मई तक संचारबंदी लागू की गई है. इस दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 7 से 11 बजे तक केवल 4 घंटे खुले रहने की छूट दी गई है वही आगामी खरीफ की बुआई सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कृषि सेवा केन्द्रों को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक खुले रहने की अनुमति प्रदान की है, ताकि किसानों को कृषि संबंधीत आवश्यक साहित्य खरीदने में आसानी रहे.
15 मई तक लागू की गई संचारबंदी के संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना में उपरोक्त छूट दी गई है. साथ ही कहा गया है कि, पेट्रोल पंप व एमआयडीसी क्षेत्र में स्थित अत्यावश्यक सेवावाले उद्योग सुबह 8 से रात 8 बजे तक शुरू रह सकेंगे. इसके अलावा यद्यपि इस समय वाईन शॉप से शराब की घर पहुंच पार्सल सेवा उपलब्ध कराने की छूट दी गई है. किंतु किसी भी वाईन शॉप को खुले रहने की अनुमति नहीं दी गई है. ऐसे में वॉईन शॉप को खोलकर टेक अवे या पार्सल पध्दति से दुकान पर किसी भी ग्राहक को शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी. बल्कि शराब पीने के शौकीन घर बैठे ऑनलाईन ऑर्डर बुक करा सकेंगे और उन्हें वाईन शॉप व बीयर बार के जरिये घर पहुंच पार्सल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. ऐसा इस अधिसूचना में कहा गया है.

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