देवरानी को जिंदा जलाने वाली जेठानी को आजन्म कैद
नांदगांव खंडेश्वर के कंझरा गांव में 2015 में हुआ था हत्याकांड
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अमरावती न्यायालय का फैसला
अमरावती/प्रतिनिधि दि.9 – जिले के नांदगांव खंडेश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले ग्राम कंझरा में 10 जनवरी 2015 को घरेलु विवाद के चलते जेठानी ने उसकी देवरानी पर मिट्टी का तेल उंडेलकर उसे जिंदा जलाने की घटना में स्थानीय न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए हत्यारन जेठानी मंगला किशोर अंभोरे (33) को दफा 302 के तहत आरोपी करार देते हुए आजन्म कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की शर्त में 6 महिने साधे कैद की सजा सुनाई. इस हत्याकांड में मृतका का नाम संध्या सुधाकर अंभोरे है. इस मामले में सरकार की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता दिपक आंबलकर ने पक्ष संभाला.
जानकारी के अनुसार महेंद्र सदाशिव गडलिंग की बेटी संध्या सुधाकर अंभोरे का विवाह कंझरा स्थित सुधाकर अंभोरे के साथ 11 मई 2014 को हुआ. संध्या जब ससुराल में रहने गई तब उसके परिवार में सास, ससुर, जेठानी मंगला व जेठ आदि थे. सभी संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन विवाह के बाद संध्या के उसकी जेठानी मंगला के साथ छोटी-छोटी बातों पर झगडे होते थे. इस कारण दोनों अपने अपने पति के साथ अलग रहने लगी. सास व ससुर मृत संध्या के साथ रहते थे. यह दोनों एक ही घर में अलग-अलग रहते थे. इस कारण घर का हॉल और बाथरुम एक ही था. 10 जनवरी 2015 को दोपहर 3 बजे मंगला अंभोरे का संध्या के साथ विवाद हुआ. मृत संध्या बाथरुम में शाम 5 बजे जब बाथरुम में कपडे धो रही थी, तब मंगला ने उसे गालीगलौच की. तब उसकी सास ने झगडा छुडाया और वह बेटे के पानटपरी पर चली गई. इस समय मृतक संध्या व मंगला यह दोनों ही घर पर थी. तब मंगला ने रॉकेल की कैन लाकर संध्या पर उंडेल दी और वह भागने से पहले माचिस की काडी लगाकर उसे जला दिया. जिससे झुलसी हुई संध्या चिखते हुए घर से बाहर निकली. तब उसे पति, सास व गांव के लोगों ने पानी डालकर बुझाया और सरकारी अस्पताल में भर्ती किया. दूसरे दिन संध्या का बयान दर्ज किया गया और उसके बाद संध्या के पिता महेंद्र गडलिंग ने नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की. जिसपर पुलिस ने दफा 307 के तहत अपराध दर्ज किया था. किंतु 17 जनवरी को इलाज के दौरान संध्या की मौत हो गई. जिससे यह मामला दफा 302 में तब्दील हो गया. न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई के दौरान 5 गवाहों का परिक्षण किया गया. इस मामले में मृतक संध्या का पति सुधाकर अंभोरे व सास सिंध्ाु अंभोरे यह दोनों होस्टाइज हो गए. मामले की जांच एपीआई शुभांगी आगासे ने की. इस मामले में न्यायाधीश एस.एस.अडकर ने आरोपी को दफा 302 के तहत आजन्म कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 10 माह साधी कैद की सजा सुनाई.