सुनील सावलानी हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
बेंबला नदी के पास लूटपाट के बाद किया गया था सावलानी का मर्डर
अमरावती/प्रतिनिधि दि.1 – वर्ष 2010 में घटित हुए सुनील सावलानी हत्याकांड व लूटपाट के आरोपी अब्दुल गफूर सैय्यद अकील, शेख नईम, करामात अली, सैय्यद रहेमान, शखावत हुसैन तथा जाकीरोद्दीन तमीजोद्दीन को स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय द्वारा भादंवि की धारा 396 के आरोप से बरी किया गया.
इस्तगासे के मुताबिक मृतक सुनील सावलानी अपने भाईयों के साथ मिलकर तेल बिक्री का व्यवसाय करता था और 13 मार्च 2010 को व्यवसाय की पैसोें की वसूली के लिए अपने भाईयोें के साथ कार के जरिये आर्णी, धनोडा, फुलसावंगी, ढाकणी व उमरखेड आदि शहरोें के दौरे पर निकला था. इन सभी जगहों से अपने व्यवसाय के लाखोें रूपयोें की वसूली पश्चात सावलानी बंधू अमरावती की ओर रवाना हुए थे. लेकिन शिवनी-रामपुर फाटा पार करते ही बेंबला नदी के तट पर पहुंचते ही तीन से चार व्यक्ति मोटर साईकिल पर आये और उनकी कार चालक की दिशावाला कांच तोड दिया गया. उसी समय सामने से एक टाटा 407 ट्रक आया, जिसने कार को जबर्दस्त टक्कर मारी और उनकी कार पुल के खंभे में जाकर अटक गयी. पश्चात ट्रक में से चार-पांच हथियारबंद लोग नीचे उतरे. जिन्होेंने कार में रखे लाखों रूपये लूट लिये और घटनास्थल से फरार हो गये. इस हादसे में सुनील सावलानी को भीषण चोटे आयी थी. जिसकी वजह से उसे अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में इलाज हेतु भरती किया गया था. लेकिन इलाज के दौरान सुनील सावलानी की मौत हो गयी. पश्चात नरेश सावलानी की शिकायत पर इस मामले में धारा 396 के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामला अदालत के सुपुर्द किया गया. जहां पर मामले की सुनवाई पश्चात बचाव पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहोें के बयानोें को संदेहास्पद साबित किया. जिसे आधार मानते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी किया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. मिर्जा वसीम अहमद ने सफल पैरवी की तथा उन्हें एड. अथहर शमीम, एड. मिर्जा परवेज व एड. आशीष चौबे ने सहयोग किया.