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सभी होटलों व बार में हो कोविड नियमों का कडाई से पालन

  •  पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने दिये सख्त दिशानिर्देश

  •  होटल व बार मालिकों के साथ की बैठक व चर्चा

अमरावती/प्रतिनिधि/दि.11 – सरकार एवं प्रशासन द्वारा सभी होटल, बार, परमिट रूम व भोजनालय को अब रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है. ऐसे में सभी संबंधित व्यवसायियों ने इस समयसीमा का पालन करने के साथ ही कोरोना प्रतिबंधात्मक निर्देशों पर भी अमल करना चाहिए. उपरोक्त सभी आस्थापनाओं सहित थिएटरों में सैनिटाईजेशन व सोशल डिस्टंसिंग से संबंधित नियमों का कडाई से पालन होना चाहिए और समयसीमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, अन्यथा शहर पुलिस प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करनेवाले लोगोें के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी. इस आशय की सख्त ताकीद शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह द्वारा दी गई है.
स्थानीय शहर पुलिस आयुक्तालय के सभागृह में बुधवार 11 नवंबर की दोपहर शहर के होटल व बार एसो. तथा थिएटर एसो. के प्रतिनिधियों की बैठक बुलायी गयी थी. जिसमें हिस्सा लेते हुए सीपी डॉ. आरती सिंह ने उपरोक्त निर्देश जारी किये. इस समय उन्होंने बैठक में उपस्थित होटल, रेस्टॉरेंट व बार व्यवसायियों से कहा कि, इन दिनों शहर के आसपास चलनेवाले ढाबों में खुलेआम ग्राहकों को शराब बेचे जाने व परोसे जाने की शिकायत बडे पैमाने पर मिल रही है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है. गत रोज ही आयुक्तालय अंतर्गत शराब बेचनेवाले व परोसनेवाले दो ढाबों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाईयां की जाती रहेगी. ऐसे में यह जरूरी है कि, जिनके पास शराब बिक्री का लाईसेन्स नहीं है, वे अपने होटलों व ढाबों में शराब बिल्कूल न बेचे, ताकि कार्रवाई करने की नौबत ही न आये.
इस बैठक में होटल व बार एसो. की ओर से नितीन मोहोड, अनिल तरडेजा, संजय छाबडा व आशिष देशमुख आदि उपस्थित थे.

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