सभी दुकानें सुबह 7 से दोपहर 4 तक ही खुली रहेगी
परसों 28 जून से फिर कडे प्रतिबंध होंगे लागू
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जिलाधीश नवाल ने जारी किया नया प्रतिबंधात्मक आदेश
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जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानें शनिवार व रविवार को बंद रखी जायेगी
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वाईन शॉप व परमीट रूम सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना सुबह 7 से 4 बजे तक खुले रहेंगे
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शनिवार व रविवार को इसी समय के दौरान होम डिलीवरी दे सकेंगे
अमरावती/प्रतिनिधि दि.26 – आगामी सोमवार 28 जून से अमरावती शहर सहित जिले में लॉकडाउन के तहत दी गई छूट में कटौती की जा रही है. इसके तहत परसों से सभी दुकाने सुबह 7 से दोपहर 4 तक ही खुली रहेगी. वहीं जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानो को केवल सोमवार से शुक्रवार के दौरान ही रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुलने की छूट रहेगी और इन दुकानों को पहले की तरह विक एन्ड लॉकडाउन के तहत शनिवार व रविवार को बंद रखा जायेगा. इस आशय की अधिसूचना जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा शनिवार 26 जून को जारी की गई है.
बता दें कि, राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू किये जाने के बाद एक बार फिर कई जिलों में कोविड संक्रमण की रफ्तार बढती दिखाई दे रही है. साथ ही तीसरी लहर आने का अंदेशा रहने के बीच राज्य में कोविड वायरस के नये स्वरूप डेल्टा प्लस वेरियंट से संक्रमित 21 मरीज पाये जा चुके है. जिसमें से रत्नागिरी निवासी एक महिला की इस नये स्ट्रेन के संक्रमण की वजह से मौत हो गई है. ऐसे में गत रोज राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर समूचे राज्य में कडे प्रतिबंध लागू करते हुए अनलॉक के दायरे को सीमित करने का फैसला लिया गया. साथ ही समूचे राज्य में अब तक लागू पांच अलग-अलग मानकों की बजाय अब सभी जिलों में सम-समान नियम लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत राज्य सरकार की ओर से मिले आदेश के उपरांत जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई है.
इस अधिसूचना में कहा गया है कि, अब वाईन शॉप व परमीट रूम सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना सुबह 7 से 4 बजे तक खुले रह सकेंगे. साथ ही शनिवार व रविवार को इसी समय के दौरान होम डिलीवरी दे सकेंगे. इसके अलावा होटल, रेस्टॉरेंट, भोजनालय व शिवभोजन थाली तथा बार सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से दोपहर 4 बजे के दौरान 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे और दोपहर 4 से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी देंगे. वहीं इन सभी आस्थापनाओं द्वारा शनिवार व रविवार को सुबह 7 से रात 8 बजे तक केवल होम डिलीवरी की सेवा दी जा सकेगी. इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे और निजी कार्यालयों को सोमवार से शुक्रवार के दौरान 4 बजे तक काम करने की छूट होगी. इस दौरान सभी आस्थापनाओं में मास्क व फिजीकल डिस्टंसिंग सहित सैनिटाईजेशन संबंधी नियमों का कडाई के साथ पालन करना अनिवार्य रहेगा.
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सोमवार 28 जून से सभी सार्वजनिक स्थल, क्रीडांगण, बगीचे सुबह 5 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं अगले आदेश तक सभी टॉकीज, सभागृह, नाट्यगृह व मल्टीप्लेक्स पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसके अलावा प्रशासन की पूर्व अनुमति के साथ लॉन व मंगल कार्यालय में 50 लोगों की उपस्थिति में शाम 5 बजे से पहले विवाह समारोह आयोजीत करने की छूट रहेगी. वहीं अंतिम यात्रा में अधिकतम 20 लोग उपस्थित रह सकेंगे. इसके अलावा कृषि संबंधित सभी कामों को दोपहर 4 बजे तक छूट रहेगी. साथ ही किसी भी तरह की सभा, बैठक तथा स्थानीय स्वायत्त निकाय व सहकारी संस्था की आमसभा में 50 फीसदी सदस्यों को उपस्थित रहने की अनुमति. ऑनलाईन व झूम ऍप के जरिये मिटींग करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा जिम, व्यायामशाला, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ व वेलनेस सेंटर को 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी जायेगी.
इस अधिसूचना के मुताबिक सार्वजनिक वाहनों को पहले की तरह शत-प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ परिवहन करने की छूट रहेगी. वहीं मालढुलाई संबंधी कामों को पूरा समय काम करने की छूट दी जायेगी. हालांकि मालवाहक वाहनों में अधिकतम तीन लोगों की उपस्थिति को अनुमति रहेगी. वहीं उद्योग व कारखानों को पूरा समय काम करने की अनुमति दी गई है. एवं निर्माण कार्य संबंधी साईटस् पर शाम 4 बजे तक मजदूरों को लाने और काम करने की छूट प्रदान की गई है.
उपरोक्त तमाम आदेशों के साथ इस अधिसूचना में कहा गया है कि, सोमवार से रोजाना शाम 5 बजे से संचारबंदी शुरू होगी और शाम 5 बजे के बाद बिना वजह बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन होने पर कडी कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही जिलाधीश नवाल द्वारा सभी नागरिकों से कोविड पंचसूत्री नियमों के पालन का आवाहन किया गया है.