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होटल सदानंद का मालिक अमोल इंगलकर तडीपार

देवगांव चौक पर चलाता है होटल व बार

अमरावती /दि.29- जिला ग्रामीण पुलिस के तलेगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत देवगांव चौक में सदानंद होटल और बार चलाने वाले अमोल बबनराव इंगलकर को पुलिस द्बारा 3 माह के लिए अमरावती जिले सहित वर्धा जिले की पुलगांव तहसील व यवतमाल जिले की बाभुलगांव तहसील से हद्दपार यानि तडीपार कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक अमोल इंगलकर के खिलाफ बॉडी ऑफेन्स व शराब बंदी अधिनियम के तहत 7 अलग-अलग मामले दर्ज है तथा उसके खिलाफ कई बार प्रतिबंधक कार्रवाई भी की जा चुकी है. इंगलकर द्बारा अपने बार के नौकरों व अन्य साथिदारों के साथ मिलकर कई बार लोगों से झगडा व मारपीट किए जाने के मामले सामने आ चुके है. इन सभी बातों को देखते हुए तलेगांव के थानेदार रामेश्वर घोंगडे ने इंगलकर के खिलाफ मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 56 (1)(ब) के तहत तडीपारी का प्रस्ताव तैयार कर उसे चांदूर रेल्वे के उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिंद्र शिंदे की मान्यता से चांदूर रेल्वे के उपविभागीय अधिकारी रविंद्र जोगी के समक्ष पेश किया. जिस पर सुनवाई के उपरान्त एसडीओ की अदालत ने अमोल इंगलकर को तीन माह के लिए तडीपार करने का आदेश जारी किया.

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