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अमरावती अब पूरी तरह से अनलॉक, आदेश जारी

कुछ प्रतिबंधात्मक नियमों के साथ

  • कल से सभी दुकाने रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी

  • होटल, रेस्टॉरेंट, बार, भोजनालय व शिवभोजन थाली सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे

  • सार्वजनिक स्थानों व मैदानों पर रोजाना सुबह 5 से शाम 7 बजे तक वॉकिंग, जॉगींग व खेलों को अनुमति

  • सभी सरकारी व निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की छूट

  • निजी कोचिंग व ट्युशन क्लासेस, जिम, लाईब्रेरी व प्रशिक्षण संस्थाओं को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक काम करने की छूट

  • अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ दी गई अनुमति, दो बैच के बीच आधे घंटे का अवकाश रखना होगा

  • मंगल कार्यालय व लॉन में वर-वधु सहित अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजीत हो सकेेंगे विवाह समारोह

  • प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी, शाम 5 बजे से पहले विवाह समारोह निपटाना होगा

  • अंतिम संस्कार में 20 लोगों को उपस्थित रहने की छूट

  • टॉकीज, मल्टीप्लेक्स व नाट्यगृहों को 25 फीसदी आसन क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक खुलने की छूट

  • स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक रहेंगे बंद, ऑनलाईन पढाई जारी रखने की छूट

  • सार्वजनिक वाहन सेवा को पूर्ण आसन क्षमता के साथ यातायात करने की अनुमति

  • मालढुलाई को पूरा समय कोविड नियमों का पालन करते हुए काम करने की छूट

  • निजी वाहनों से आंतरजिला यात्रा की छूट, किंतु 10 फीसदी से अधिक पॉजीटिविटी रेटवाले जिलों में आने-जाने हेतु ई-पास आवश्यक

  • उत्पादन क्षेत्र को कोविड नियमों का पालन करते हुए पूरा समय काम करने की छूट

  • नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ की जायेगी दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई

  • जिलाधीश नवाल ने जारी की अनलॉक को लेकर अधिसूचना

अमरावती/दि.15 – कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का असर और बीमारी का कहर कम होने के साथ ही विगत 7 जून से समूचे राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है. जिसके तहत तीसरी श्रेणी में रहनेवाले अमरावती जिले को कुछ सीमित छूट दी गई थी. वहीं अब अमरावती जिले में पॉजीटिविटी रेट के और भी अधिक घटने तथा संक्रमण का असर कम होने के चलते छूट का दायरा बढाया गया है. जिसके तहत कल बुधवार 16 जून से अमरावती शहर सहित जिले को अनलॉक में और भी अधिक छूट व सहूलियत दिये जाने की घोषणा की गई है. इसे लेेकर जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा मंगलवार 15 जून की दोपहर एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें कहा गया है कि, अब शहर सहित जिले में जिवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ-साथ सभी तरह केे व्यापारिक प्रतिष्ठान व आस्थापनाएं रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक नियमित रूप से खुले रह सकेंगे और अब कोई भी विकेन्ड लॉकडाउन का पालन नहीं करवाया जायेगा.
अनलॉक की प्रक्रिया के तहत अमरावती जिले को बडे पैमाने पर छूट व सहूलियत देने का आदेश जारी करते हुए जिलाधीश नवाल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, अब सभी होटल, रेस्टॉरेंट, बार, भोजनालय व शिवभोजन थाली सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे. साथ ही सार्वजनिक स्थानों व मैदानों पर रोजाना सुबह 5 से शाम 7 बजे तक वॉकिंग, जॉगींग सहित मैदानी खेलों के लिए अनुमति रहेगी. इसके अलावा सभी सरकारी व निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की छूट दी गई है. वहीं अब सभी निजी कोचिंग व ट्युशन क्लासेस, जिम, लाईब्रेरी व प्रशिक्षण संस्थाओं को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक काम करने की छूट देने का निर्णय लिया गया है. हालांकि इन सभी आस्थापनाओं में अधिकतम 10 लोग या 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने को अनुमति दी गई है. वहीं इन स्थानों पर दो बैच के बीच आधे घंटे का अवकाश रखना होगा और इस आधे घंटे के दौरान सैनिटाईजेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी.
इस अधिसूचना के चलते अब सभी मंगल कार्यालय व लॉन में वर-वधु सहित अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह समारोह आयोजीत हो सकेेंगे तथा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए बैण्डबाजे व मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी छूट दी जायेगी. हालांकि इसके लिए संबंधितों को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी और शाम 5 बजे से पहले विवाह समारोह निपटाना होगा. इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोगों को उपस्थित रहने की छूट दी गई है.
इसके साथ ही विगत लंबे समय से बंद पडे टॉकीज, मल्टीप्लेक्स व नाट्यगृहों को 25 फीसदी आसन क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक खुलने की छूट दी गई है. वहीं स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान ऑनलाईन पढाई जारी रखने की छूट रहेगी. इसके अलावा सार्वजनिक वाहन सेवा को पूर्ण आसन क्षमता के साथ यातायात करने की अनुमति दी गई है. हालांकि किसी भी वाहन में यात्रियों को खडे रहकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी. वहीं मालढुलाई हेतु मालवाहक वाहनों को पूरा समय कोविड नियमों का पालन करते हुए काम करने की छूट दी गई है. इसके अलावा निजी वाहनों से आंतरजिला यात्रा की छूट दी गई है. किंतु 10 फीसदी से अधिक पॉजीटिविटी रेटवाले जिलों में आने-जाने हेतु ई-पास को आवश्यक किया गया है. इसके अलावा इस अधिसूचना में उद्योग व उत्पादन क्षेत्र को कोविड नियमों का पालन करते हुए पूरा समय काम करने की छूट दी गई है. जिसके तहत अब निर्यात संबंधी तमाम कार्य भी किये जा सकेंगे.
अनलॉक एवं छूट के संदर्भ में उपरोक्त आदेश जारी करने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि, इन तमाम छूट एवं सहूलियतों का पालन करते समय कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कडाईपूर्वक पालन करना बेहद अनिवार्य होगा और कहीं पर भी कोविड पंचसूत्री नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जिसके तहत स्थानीय निकायों को पूरे अधिकार बहाल किये गये है. साथ ही जिलाधीश नवाल ने जिले के सभी नागरिकों से आवाहन किया है कि, कोविड की संक्रामक महामारी का खतरा अब तक पूरी तरह से टला नहीं है. अत: सभी लोग मास्क व सैनिटाईजर का प्रयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करे और कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण करवाने के साथ ही बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपनी कोविड टेस्ट कराये. साथ ही टेस्ट की रिपोर्ट पॉजीटीव आने पर आयसोलेशन व कोरोंटाईन संबंधी नियमों का कडाईपूर्वक पालन करे.

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