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जिलाधीश पवनीत कौर ने जारी की अधिसूचना
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अब सभी दुकाने रोजाना सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुली रहेगी
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शनिवार को दोपहर 3 बजे तक बाजार खुलने की अनुमति
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रविवार को केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने खुली रहेगी
अमरावती/प्रतिनिधि दि.३ – गत रोज राज्य सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किये जाने के बाद जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा अमरावती जिले के लिए नई अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें लॉकडाउन के तहत लगाये गये प्रतिबंधात्मक नियमों को काफी हद तक शिथिल किया गया है और आज मंगलवार 3 अगस्त की सुबह 7 बजे से इस नई अधिसूचना को लागू कर दिया गया है. ऐसे में आज से अमरावती जिले में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे. हालांकि इस दौरान सभी को कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों व निर्देशों का कडाई के साथ पालन करना अनिवार्य व जरूरी रहेगा.
जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, अब शहर सहित जिले में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ-साथ सभी तरह केे व्यापारिक प्रतिष्ठान व आस्थापनाएं सोमवार से शुक्रवार के दौरान रोजाना सुबह 7 से रात 8 बजे तक नियमित रूप से खुले रह सकेंगे. वहीं शनिवार को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहने की अनुमति रहेगी और रविवार को जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे. रविवार के दिन जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को भी दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहने की अनुमति रहेगी.
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होटल व रेस्टॉरेंट दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे, रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति
अनलॉक की प्रक्रिया के तहत अमरावती जिले को बडे पैमाने पर छूट व सहूलियत देने का आदेश जारी करते हुए जिलाधीश पवनीत कौर की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, अब सभी होटल, रेस्टॉरेंट, बार, भोजनालय व शिवभोजन थाली सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहकर कुल क्षमता की तुलना में 50 फीसदी ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा दे सकेंगे. वहीं दोपहर 4 बजे से रात 8 बजे तक उन्हें केवल टेक अवे पार्सल एवं होम डिलीवरी सुविधा देने की ही अनुमति रहेगी. वहीं शनिवार व रविवार को पूरा समय वे होम डिलीवरी ही दे सकेंगे. यानी शनिवार व रविवार को सभी होटल, बार व रेस्टॉरेंट ग्राहकों के लिए एक तरह से बंद ही रहेंगे और वहां पर ऑनलाईन ऑर्डर देते हुए केवल होम डिलीवरी के तहत पार्सल मंगाया जा सकेगा. इसके अलावा होटल व लॉजींग में कुल क्षमता की तुलना में केवल 33 फीसदी ग्राहकों को ही रहने की अनुमति रहेगी.
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रात 8 बजे तक खुले रहेंगे सार्वजनिक मैदान व बगीचे
इसके साथ ही अब सभी सार्वजनिक स्थलों, बगीचों व मैदानों पर रोजाना सुबह 7 से रात 8 बजे तक वॉकिंग, जॉगींग सहित मैदानी खेलों के लिए अनुमति रहेगी. हालांकि इस समय सभी को कोविड त्रिसूत्री नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा. यह अनुमति केवल आउटडोअर यानी मैदानी खेलों के लिए है. वहीं सभी इनडोअर गेम फिलहाल बंद रहेंगे.
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पूरी क्षमता के साथ काम करेेंगे सभी कार्यालय
इसके अलावा सभी सरकारी व निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की छूट दी गई है. यानी अब सभी सरकारी, अर्धसरकारी व निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रह सकेगी. वहीं ऑनलाईन कामकाज यानी वर्क फ्रॉम होम का अवलंब भी किया जा सकेगा.
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50 लोगों की उपस्थिति में विवाह को अनुमति
इस अधिसूचना के चलते अब सभी मंगल कार्यालय व लॉन में वर-वधु सहित अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह समारोह आयोजीत हो सकेेंगे तथा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए बैण्डबाजे व मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी छूट दी जायेगी. हालांकि इसके लिए संबंधितों को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी और शाम 5 बजे से पहले विवाह समारोह निपटाना होगा. इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोगों को उपस्थित रहने की छूट दी गई है.
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फिलहाल टॉकीज, मल्टीप्लेक्स व ऑडिटोरियम तथा धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
इस आदेश के मुताबिक सभी तरह की सिंगल स्क्रीन टॉकीज, मल्टीस्क्रीन मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह तथा प्रेक्षागृह को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद ही रखा जायेगा. इसके साथ ही सभी तरह के धार्मिक स्थल एवं प्रार्थना स्थल भी अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रखे जायेंगे. वहीं जन्मदिन समारोह, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्नेह सम्मेलन, निषेध मोर्चा, चुनाव एवं प्रचार रैली तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आदि को भी फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है.
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स्कूल व कॉलेज को लेकर शिक्षा विभाग जारी करेगा आदेश
इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि, स्कूल व कॉलेज को खोलने के बारे में राज्य के शालेय शिक्षा विभाग तथा उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जारी किये जानेवाले आदेश लागू होंगे. साथ ही ऑनलाईन पध्दति से पढाई को लेकर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी.
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सार्वजनिक यात्री सेवा व मालढुलाई को पूरी छूट
इसके अलावा सार्वजनिक वाहन सेवा को पूर्ण आसन क्षमता के साथ यातायात करने की अनुमति दी गई है. हालांकि किसी भी वाहन में यात्रियों को खडे रहकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी. वहीं मालढुलाई हेतु मालवाहक वाहनों को पूरा समय कोविड नियमों का पालन करते हुए काम करने की छूट दी गई है.
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कृषि, निर्माण व उद्योग क्षेत्र में पूरा समय चलेगा काम
इसके अलावा इस अधिसूचना में कृषि, निर्माण, उद्योग व उत्पादन क्षेत्र को कोविड नियमों का पालन करते हुए पूरा समय काम करने की छूट दी गई है. जिसके तहत अब निर्यात संबंधी तमाम कार्य भी किये जा सकेंगे.
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जिम, योग केंद्र, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, वेलनेस सेंटर को 50 फीसदी क्षमता के साथ छूट
इस अधिसूचना में कहा गया है कि अब जिम, योग केंद्र, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, वेलनेस सेंटर को बिना वातानुकूलित यानी नॉन एसी की सुविधा के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे तक तथा शनिवार को दोपहर 3 बजे तक 50 फीसद क्षमता के साथ काम करने की अनुमति रहेगी. साथ ही ये सभी आस्थापना व प्रतिष्ठान रविवार को पूरा समय बंद रखे जायेंगे.
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… अन्यथा होगी कडी कार्रवाई
अनलॉक एवं छूट के संदर्भ में उपरोक्त आदेश जारी करने के साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर ने इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि, इन तमाम छूट एवं सहूलियतों का पालन करते समय कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कडाईपूर्वक पालन करना बेहद अनिवार्य होगा और कहीं पर भी कोविड पंचसूत्री नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जिसके तहत स्थानीय निकायों को पूरे अधिकार बहाल किये गये है. साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर ने जिले के सभी नागरिकों से आवाहन किया है कि, कोविड की संक्रामक महामारी का खतरा अब तक पूरी तरह से टला नहीं है. अत: सभी लोग मास्क व सैनिटाईजर का प्रयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करे और कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण करवाने के साथ ही बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपनी कोविड टेस्ट कराये. साथ ही टेस्ट की रिपोर्ट पॉजीटीव आने पर आयसोलेशन व कोरोंटाईन संबंधी नियमों का कडाईपूर्वक पालन करे.