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कल से अमरावती ‘अनलॉक’

कुछ प्रतिबंधात्मक नियमों के साथ

  •  लॉकडाउन से मिल गई ‘आजादी’

  •  जिलाधीश पवनीत कौर ने जारी की अधिसूचना

  •  अब सभी दुकाने सप्ताह में सातों दिन रात 10 बजे तक खुली रहेगी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.14 – विगत दिनों राज्य सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किये जाने के बाद शनिवार 14 अगस्त को जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा अमरावती जिले के लिए नई अधिसूचना जारी की गई है, जिस पर रविवार 15 अगस्त की सुबह 7 बजे से अमल करना शुरू किया जायेगा. इस नई अधिसूचना के चलते कल से जिले में सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान व आस्थापनाएं रोजाना सुबह से लेकर रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे. साथ ही अब सप्ताह के अंत में किसी भी तरह के विक एन्ड लॉकडाउन का पालन भी नहीं करवाया जायेगा. ऐसे में कहा जा सकता है कि, आजादी की अमृत महोत्सवी वर्षगांठ पर अमरावती जिले को कडे लॉकडाउन से आजादी मिलने जा रही है. हालांकि कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अनलॉक किये जाने के बाद भी कई प्रतिबंधात्मक नियम लागू रहेंगे. जिनका प्रशासन द्वारा नागरिकों से कडाई के साथ पालन करवाया जायेगा.
जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, राज्य सरकार के निर्देश पर अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढाया जा रहा है. जिसके तहत रविवार 15 अगस्त की सुबह 7 बजे से इस नई अधिसूचना को लागू कर दिया जायेगा और रविवार से अमरावती जिले में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे.

  • होटल, बार व रेस्टॉरेंट भी रात 10 बजे तक खुले रहेंगे

– 50 फीसदी ग्राहक क्षमता के साथ करना होगा काम
– रात 9 बजे तक ही ग्राहकों से ऑर्डर लेने की अनुमति, चौबीस घंटे पार्सल सेवा देने की छूट

इससे पहले अनलॉक की प्रक्रिया के तहत होटल, बार, रेस्टॉरेंट, भोजनालय व शिवभोजन थाली केंद्रों को बेहद अत्यल्प राहत व छूट दी गई थी. लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा होटल, बार, रेस्टॉरेंट, भोजनालय व शिवभोजन थाली केंद्रों को भी रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है. हालांकि इसके बावजूद उन्हें कई प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करना होगा. जिसके तहत सभी होटल, बार, रेस्टॉरेंट, भोजनालय व शिवभोजन थाली केंद्र 50 फीसद आसन क्षमता के साथ ही काम कर सकेंगे और रात 9 बजे तक ही ग्राहकों को अपनी आस्थापना में प्रवेश दे सकेंगे तथा आखरी ऑर्डर भी रात 9 बजे तक ही ली जा सकेगी. वहीं होटल, बार, रेस्टॉरेंट, भोजनालय व शिवभोजन थाली केंद्र में प्रवेश करते समय और भोजन परोसे जाने तक ग्राहकों को अपने नाक व चेहरे पर मास्क लगाकर रहना होगा. साथ ही होटल, बार, रेस्टॉरेंट, भोजनालय व शिवभोजन थाली केंद्र के संचालकों सहित उनके यहां काम करनेवाले हर एक कर्मचारी का कोविड टीकाकरण होना अनिवार्य रहेगा. इसके अलावा होटल, बार, रेस्टॉरेंट, भोजनालय व शिवभोजन थाली केंद्र में सोशल डिस्टसिंग का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा.

  •  जिम, योग केंद्र, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, वेलनेस सेंटर भी रात 10 बजे तक खुले रहेंगे

– बिना एसी के 50 फीसदी क्षमता के साथ छूट

इस अधिसूचना में कहा गया है कि अब जिम, योग केंद्र, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, वेलनेस सेंटर को भी रात 10 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है. हालांकि बिना वातानुकूलित यानी नॉन एसी की सुविधा के साथ उन्हें 50 फीसद आसन क्षमता के साथ काम करना होगा.

  •  सार्वजनिक मैदानों व बगीचों के साथ ही इनडोअर गेम्स को भी अनुमति

इससे पहले जारी किये गये आदेश सभी सार्वजनिक स्थलों, बगीचों व मैदानों पर रात 8 बजे तक वॉकिंग, जॉगींग सहित मैदानी खेलों के लिए अनुमति दी गई थी. जिसे बढाकर अब रात 10 बजे तक कर दिया गया है. साथ ही अब बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, पैरलल बार व मलखांब जैसे इनडोअर खेलों को अनुमति दी गई है. हालांकि इनडोअर खेलों के लिए एक समय में केवल 2 खिलाडियों को ही एक खेल प्रकार में उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी. साथ ही सार्वजनिक स्थलों, मैदानों व उद्यानों में मास्क का प्रयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा.

  • पूरी क्षमता के साथ पूरा समय काम करेेंगे सभी कार्यालय

इस अधिसूचना में सभी सरकारी व निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की छूट दी गई है. यानी अब सभी सरकारी, अर्धसरकारी व निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रह सकेगी और वे चौबीसों घंटे काम कर सकेंगे. हालांकि इसके बावजूद कार्यालयों में भीड-भाड को टालने के लिए ऑनलाईन कामकाज यानी वर्क फ्रॉम होम का अवलंब भी किया जा सकेगा.

  • मंगल कार्यालयों में 100 व खुले लॉन में 200 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह को अनुमति

इस अधिसूचना के चलते अब सभी मंगल कार्यालयों में अधिकतम 100 तथा खुले लॉन में अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह समारोह आयोजीत हो सकेेंगे तथा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए बैण्डबाजे व मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी छूट दी जायेगी. हालांकि इसके लिए संबंधितों को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा मंगल कार्यालय, होटल व लॉन के व्यवस्थापन, कैटरिंग, बैण्डपथक, फोटोग्राफर व पंडितजी सहित विवाह समारोह में सेवा उपलब्ध करानेवाले हर एक व्यक्ति का कोविड प्रतिबंधात्मक टिकाकरण होना अनिवार्य रहेगा. साथ ही विवाह समारोह में मास्क, सैनिटाईजेशन व सोशल डिस्टंसिंग के त्रिसूत्री नियमों का बेहद कडाई के साथ पालन करना होगा.

  • फिलहाल टॉकीज, मल्टीप्लेक्स व ऑडिटोरियम तथा धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

इस आदेश के मुताबिक सभी तरह की सिंगल स्क्रीन टॉकीज, मल्टीस्क्रीन मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह तथा प्रेक्षागृह को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद ही रखा जायेगा. इसके साथ ही सभी तरह के धार्मिक स्थल एवं प्रार्थना स्थल भी अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रखे जायेंगे. वहीं जन्मदिन समारोह, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्नेह सम्मेलन, निषेध मोर्चा, चुनाव एवं प्रचार रैली तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आदि को भी फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है.

  • स्कूल व कॉलेज को लेकर शिक्षा विभाग जारी करेगा आदेश

इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि, स्कूल व कॉलेज को खोलने के बारे में राज्य के शालेय शिक्षा विभाग तथा उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जारी किये जानेवाले आदेश लागू होंगे. साथ ही ऑनलाईन पध्दति से पढाई को लेकर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी.

  •  सार्वजनिक यात्री सेवा व मालढुलाई को पूरी छूट

इसके अलावा सार्वजनिक वाहन सेवा को पूर्ण आसन क्षमता के साथ यातायात करने की अनुमति दी गई है. हालांकि किसी भी वाहन में यात्रियों को खडे रहकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी. वहीं मालढुलाई हेतु मालवाहक वाहनों को पूरा समय कोविड नियमों का पालन करते हुए काम करने की छूट दी गई है. हालांकि अंतरराज्जीय यात्रा के लिए यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट करवाना और टेस्ट रिपोर्ट का निगेटीव रहना अनिवार्य रहेगा.

  •  निसर्ग पर्यटन व जंगल सफारी को अनुमति

लॉकडाउन काल के दौरान प्रशासन द्वारा जिले के मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र एवं पर्यटन नगरी चिखलदरा में घुमने-फिरने को लेकर कई पाबंदिया लगायी गयी थी. जिन्हेें शिथिल करते हुए अब मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के कोअर क्षेत्र व बफर क्षेत्र सहित पर्यटन नगरी चिखलदरा में निसर्ग पर्यटन व जंगल सफारी को सप्ताह में सातों दिन शुरू रखने की अनुमति दी गई है. ऐसे में अब आदिवासी बहूल मेलघाट क्षेत्र में एक बार फिर पर्यटकों की अच्छीखासी आवाजाही दिखाई देगी.

  •  कृषि, निर्माण व उद्योग क्षेत्र में पूरा समय चलेगा काम

इसके अलावा इस अधिसूचना में कृषि, निर्माण, उद्योग व उत्पादन क्षेत्र को कोविड नियमों का पालन करते हुए पूरा समय काम करने की छूट दी गई है. जिसके तहत अब निर्यात संबंधी तमाम कार्य भी किये जा सकेंगे.

  •  … अन्यथा होगी कडी कार्रवाई

अनलॉक एवं छूट के संदर्भ में उपरोक्त आदेश जारी करने के साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर ने इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि, इन तमाम छूट एवं सहूलियतों का पालन करते समय कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कडाईपूर्वक पालन करना बेहद अनिवार्य होगा और कहीं पर भी कोविड पंचसूत्री नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जिसके तहत स्थानीय निकायों को पूरे अधिकार बहाल किये गये है. साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर ने जिले के सभी नागरिकों से आवाहन किया है कि, कोविड की संक्रामक महामारी का खतरा अब तक पूरी तरह से टला नहीं है. अत: सभी लोग मास्क व सैनिटाईजर का प्रयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करे और कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण करवाने के साथ ही बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपनी कोविड टेस्ट कराये. साथ ही टेस्ट की रिपोर्ट पॉजीटीव आने पर आयसोलेशन व कोरोंटाईन संबंधी नियमों का कडाईपूर्वक पालन करे.

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