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अमरावती जिप सीईओ को कोर्ट की फटकार

2 साल बाद भी आदेश पर अमल नहीं

* मुख्य सचिव को कार्रवाई करने कहा
नागपुर/दि.8 – बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मेलघाट में अध्यापक के स्थानांतरण संबंधी आदेश के बावजूद 2 वर्ष में कोई कार्यवाही न करने के लिए अमरावती जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कडी फटकार लगाई. अदालत ने विदर्भ के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के मनमानें अंदाज पर ही कडा रोष व्यक्त किया. कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश देकर जिला परिषद अधिकारियों की कार्यप्रणाली का ब्यौरा मांगा. उसी प्रकार अधिकारी पर कार्रवाई करने कहा. कार्यवाही रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखने का हुक्म दिया गया है.
* मेलघाट के तबादले का मसला
मेलघाट की एक जिप शाला अध्यापिका के स्थानांतरण को कोर्ट में चुनौति दी गई थी. कोर्ट ने देखा कि, 2 वर्ष से यह प्रकरण स्थगित है. जबकि ऑर्डर जारी हो चुका है. कोर्ट ने अमरावती जिप सीईओ को विलंब के लिए जिम्मेदार माना और 2 बार सीईओ को नोटीस दी.
* वकील भी उपस्थित नहीं
कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कहा कि, अधिकारी किस ढंग से मनमाना काम करते हैं. उसका यह उदाहरण है. सीईओ को 2 बार नोटीस देने पर भी कोई जवाब नहीं आया. उनकी तरफ से कोई वकील भी अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं हुआ. जिससे उनकी कार्यप्रणाली की हम जानकारी चाहते है. मुख्य सचिव को दिये आदेश में कोर्ट ने जवाब नहीं देने, न्यायालय में उपस्थित नहीं होने और जारी आदेश का पालन नहीं करने के बारे में कार्रवाई के निर्देश दिये है. क्या कार्रवाई की गई इसकी रिपोर्ट भी अदालत ने तलब की है.

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