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अनिल देशमुख को नागपुर व दिल्ली जाने की अनुमति

मुंबई./दि.7 – जमानत पर रहने वाले राज्य के पूर्व गृहमंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख के लिए नागपुर व नई दिल्ली जाना संभव हो सके, इस हेतु विशेष सीबीआई व विशेष पीएमएलए कोर्ट ने गत रोज अनिल देशमुख को 4 सप्ताह के लिए मुंबई से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की है.
बता दें कि, भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई द्बारा दर्ज किए गए एफआईआर व भ्रष्टाचार के पैसे नागपुर स्थित अपनी शिक्षा संस्था में डालने के आरोप में ईडी द्बारा दर्ज मनी लॉड्रिंग से संबंधित अपराध ऐसे दोनों मामलों में पूर्व मंत्री देशमुख को मुंबई उच्च न्यायालय द्बारा जमानत दी गई है. लेकिन जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने कई शर्ते भी तय की है. जिसमें इस शर्त का भी समावेश है कि, अदालत के अनुमति के बिना अनिल देशमुख मुंबई से बाहर नहीं जा सकते. ऐसे में अनिल देशमुख ने एड. अनिकेत निकम व एड. इंद्रपालसिंह के मार्फत दोनों अदालतों में अपील दायर करते हुए कहा कि, वे मूलत: नागपुर के निवासी है और नागपुर जिले के एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है. जिसके चलते उनका कुछ कामों के लिए नागपुर जाना आवश्यक है. इसी तहत अपने वकीलों से मुलाकात करते हुए मुकदमे को लेकर सलाह मशविरा करने हेतु उन्हें नई दिल्ली भी जाने की आवश्यकता है. अत: उन्हें मुंबई से बाहर जाने की अनुमति दी जाए. दोनों अदालतों ने पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें 4 सप्ताह तक मुंबई से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की. जिसके तहत उन्हें मुंबई से दिल्ली व नागपुर आने-जाने की छूट दी गई है.

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