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अनिल परब को सत्र न्यायालय से राहत
मुंबई दि.30– राज्य के पूर्व मंत्री और ठाकरे गुट के विधायक अनिल परब व अन्य 6 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका पर मुंबई सत्र न्यायालय में आज सुनवाई हुई. अनिल परब को मुंबई सत्र न्यायालय से राहत मिली है. 4 जुलाई तक गिरफ्तार अथवा कोई भी कड़ी कार्रवाई न करने के निर्देश अदालत ने पुलिस को दिए हैं.
वांद्रे पालिका अधिकारी मारपीट प्रकरण में अनिल परब और अन्य 6 लोगं को राहत मिली है वरिष्ठ कानून तज्ञ एड. सुदीप पासबोला ने परब की तरफ से युक्तिवाद किया. जबकि एड.जयसिंह देसाई ने सरकार का पक्ष रखा. घटना में अथवा मारपीट में परब का सहभाग नहीं है. वे केवल वहां उपस्थित थे. ऐसा एड. पासबोला ने कोर्ट के सामने युक्तिवाद किया. लेकिन इस प्रकरण की आगे की सुनवाई 4 जुलाई तक टल गई है. अब 4 जुलाई की सुनवाई पर सभी का ध्यान केंद्रित है.