जगदीश गुप्ता व प्रवीण पोटे के खिलाफ थाने में एक और अपराध दर्ज
कल तडके ढाई बजे दर्ज किया गया नया मामला
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15 धाराओं के तहत किया गया है नामजद
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साथ मेें तुषार भारतीय व 200 भाजपाई भी आरोपी
अमरावती/दि.19 – विगत 13 नवंबर को राजकमल चौराहे पर अमरावती बंद के दौरान हुई तोडफोड, पथराव तथा आगजनी के मामले को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस थाने द्वारा गत रोज 18 नवंबर को तडके 2.37 बजे पूर्व पालकमंत्री जगदीश गुप्ता व प्रवीण पोटे तथा पूर्व मंत्री अनिल बोंडे व मनपा के सभागृह नेता तुषार भारतीय सहित करीब 200 भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक और नया अपराधिक मामला दर्ज किया गया है. जिसके तहत सभी को 15 धाराओं के तहत नामजद किया गया है.
इस मामले को लेकर सरकार की ओर से सिटी कोतवाली पुलिस थाने के नापोकां सचिन वसंतराव शेलके द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करायी गई शिकायत में कहा गया कि, 12 नवंबर को रजा अकादमी इस्लामी फेडरेशन संगठन की ओर से राज्यव्यापी बंद का आवाहन किया गया था. जिसके तहत अमरावती बंद के दौरान निकाले गये मोर्चे में शामिल लोगों ने कुछ हिंदूओं की दुकानों में तोडफोड करते हुए लूटपाट की. जिसका निषेध करने हेतु 13 नवंबर को भाजपा सहित कुछ हिंदू संगठनों द्वारा अमरावती शहर बंद का आवाहन किया गया था. जिसके तहत राजकमल चौक पर अमरावती शहर भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी प्रवीण पोटे, अनिल बोंडे, जगदीश गुप्ता, तुषार भारतीय व शिवराय कुलकर्णी ने परिसर की कई दुकानों पर पथराव करने तथा दुकानों में आग लगाने के लिए मौके पर उपस्थित भीड को उकसाया. साथ ही राजकमल चौक पर गैरकानूनी ढंग से लोगों की भीड जमा करते हुए शहर में दंगे करवाये. जिससे शहर की शांति भंग होने के साथ ही कानून व व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा पैदा हुआ. इस शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस थाने द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 143, 147, 148, 149, 153, 153 (अ)(ब), 188, 269, 270, 336, 427 व 435, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 3 व 7 तथा मपोका की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया है.
बता दें कि, इससे पहले पूर्व पालकमंत्री जगदीश गुप्ता व प्रवीण पोटे, पूर्व मंत्री डॉ. अनिल बोंडे, मनपा के सभागृह नेता तुषार भारतीय सहित अनेकों भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ विगत 16 नवंबर को कोतवाली थाने द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किये गये है. जिनमें सभी आरोपियों ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी. जिन्हें अदालत में पेश किये जाने के बाद अदालत द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. वहीं 17 व 18 नवंबर को इन्हीं आरोपियों के खिलाफ विगत 13 नवंबर को राजकमल चौराहेवाले परिसर में हुई तोडफोड, हिंसा, पथराव तथा आगजनी की घटनाओं को लेकर अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग मामले दर्ज किये जा चुके है. ऐसे में इन सभी मामलों में भी सभी आरोपियों को पुलिस व न्यायालय के सामने पेश होकर जमानत प्राप्त करनी होगी. साथ ही सुनवाई के समय भी उपस्थित रहना होगा.
डॉ. मुस्तफा के यहां हुई तोडफोड का भी अपराध दर्ज
– 15 अज्ञात आरोपी किये गये नामजद
वही विगत 13 नवंबर को राजकमल चौक के निकट ऑटो गली में स्थित डॉ. मुस्तफा साबीर हुसैन साबीर द्वारा संचालित बुरहानी अस्पताल पर पथराव करने के साथ ही अस्पताल के कांच और अस्पताल के सामने खडे वाहनों की तोडफोड करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा 10 से 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है.
इस संदर्भ में डॉ. मुस्तफा साबीर द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज करायी गई शिकायत के मुताबिक विगत 13 नवंबर को सुबह 10 बजे भाजपा व कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा राजकमल चौराहे पर आंदोलन किया जा रहा था. इस आंदोलन में शामिल भीड में से करीब 100 से 150 लोग उनके अस्पताल के सामने आकर आपत्तिजनक नारे लगाने लगे. साथ ही 10 से 15 अज्ञात आरोपियों ने अस्पताल पर पत्थर मारने शुरू किये. जिससे अस्पताल के दर्शनी हिस्से पर लगे करीब 15 कांच टूट गये. साथ ही अस्पताल में भरती मरीजों के रिश्तेदारों के वाहन अस्पताल के सामने खडे थे. जिन्हें इन अज्ञात आरोपियों द्वारा लाठी-डंडों से मारकर तोडफोड की गई थी. इन सब की वजह से करीब 50 हजार रूपयों का नुकसान हुआ था. इस शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 10 से 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 147, 148, 149, 336, 427, 506, 153 (अ), 188, 269 सहित मपोका की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया.