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‘उन’ आंदोलकोें के खिलाफ एक और एफआईआर

मामला मोक्षधाम में तोडफोड का

  • हिंदू श्मशान भूमि संस्था ने दर्ज करायी स्वतंत्र शिकायत

अमरावती/प्रतिनिधि दि.31 – विगत शुक्रवार को भाजपा के कुछ पदाधिकारियों व पार्षदों तथा मनसे पदाधिकारियों द्वारा हिंदू मोक्षधाम में नई गैस शवदाहिनी का विरोध करते हुए किये गये हिंसक आंदोलन एवं तोडफोड किये जाने को लेकर जहां शुक्रवार को ही राजापेठ पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे द्वारा अपने स्तर पर फिर्याद दाखिल करते हुए आंदोलनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया था. वहीं अब गत रोज हिंदू श्मशान भूमि संस्था द्वारा भी इस मामले को लेकर राजापेठ थाने में एक स्वतंत्र शिकायत दर्ज करायी गयी. जिसके आधार पर आंदोलनकारियों के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया.
इस संदर्भ में हिंदू मोक्षधाम के व्यवस्थापक किशोर मूंधडा (60) द्वारा राजापेठ थाना पुलिस में दर्ज करायी गयी शिकायत में कई आंदोलनकारियों के नामों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि, हिंदू मोक्षधाम यह हिंदू श्मशान भूमि संस्था की निजी संपत्ति है. जिसे सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है. बीते शुक्रवार को कुछ अराजक तत्वों ने बिना अनुमति इस परिसर में प्रवेश किया और यहां पर रखी नई गैस शवदाहिनी के साथ तोडफोड करते हुए शवदाहिनी के खुले स्पेअर पार्ट को उठाकर पास ही स्थित नाले में फेंक दिया. इसके अलावा यहां पर खडी कचरा गाडी का पूरा कचरा मोक्षधाम कार्यालय के सामने लाकर डाला गया और उस जरिये संस्था के अध्यक्ष आर. बी. अटल का प्रतिकात्मक पूतला बनाकर उसे जलाने का प्रयास किया गया. इसके अलावा संस्था के अध्यक्ष आर. बी. अटल सहित संस्था पदाधिकारियों के लिए बेहद आपत्तिजनक व अपमानास्पद शब्दों का प्रयोग किया गया और मोक्षधाम में कार्यरत कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए उन्हें डराया व धमकाया गया.
इस शिकायत के आधार पर राजापेठ थाना पुलिस ने एक नई एफआईआर लिखते हुए इस मामले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, पार्षद अजय सारस्कर, प्रणित सोनी, लवीना हर्षे व स्वाती कुलकर्णी, पदाधिकारी जीतू कुरवाने व चंद्रशेखर कुलकर्णी, मनसे नेता पप्पू पाटील, शहराध्यक्ष संतोष बद्रे, पदाधिकारी धीरज तायडे, सचिन बावनेर, पवन लेंडे, अमर महाजन, नितेश शर्मा, हर्षल ठाकरे, मनसे महिला जिलाध्यक्ष वृंदा मुक्तेवार, शहराध्यक्ष रीना जुनघरे, पदाधिकारी प्रीती साहू व संगीता मडावी, स्थानीय परिसर निवासी किरण कडूकर, महेंद्र वारे, किरण लावरे, अक्षय तराले, संध्या बागोकर, समाप्ती लोडम, सुनिता तिवारी, रूपाली वारे, कीर्ति कोठार, प्रिया क्षीरसागर, उर्मिला बाकडे तथा अन्य करीब 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 143, 147, 149, 249, 506, 435, 511, 448, 188, 279, 271 के तहत अपराध दर्ज किया गया. वहीं इससे पहले बीते शनिवार को राजापेठ पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे की फिर्याद पर इन आरोपियों के खिलाफ 143 व 188, मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135, सार्वजनिक संपत्ति विद्रुपीकरण अधिनियम की धारा 3 व 4, आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम की धारा 51 (ब) तथा महामारी प्रतिबंधक अधिनियम की धारा 2, 3 व 4 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया था. ऐसे में अब इस मामले में दो एफआईआर दर्ज हो गयी है.

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