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पहले की तरह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वोटींग कर सकेंगे मंडी के मतदाता

सहकार निर्वाचन प्राधिकरण ने ऐन समय पर जारी किया नये संशोधित आदेश

* एक ही दिन में 2 आदेश जारी होने से मतदाताओं में फैला संभ्रम
अमरावती/दि.27 – कल 28 अप्रैल को अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव होने है. जिससे ऐन पहले आज 27 अप्रैल को राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्बारा एक के बाद एक दो आदेश जारी किए गए. पहले जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि, मंडी के चुनाव में प्रत्येक मतदाता को किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में ही मतदान करने का अधिकार रहेगा और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल रहने वाले मतदाताओं को किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद किसी अन्य या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का अवसर नहीं मिलेगा. इस आदेश को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में नाम दर्ज रहने वाले मतदाताओं के लिए काफी बडा झटका माना गया. जिसके बाद इस आदेश के खिलाफ काफी आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही इस संदर्भ में मंडी के कई मतदाताओं द्बारा हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी की गई. जिसके बाद राज्य सरकार निर्वाचन प्राधिकरण ने अपने फैसले को पलटते हुए आज दोपहर बाद नया संशोधित आदेश जारी किया. जिसमें कहा गया कि, यदि किसी मतदाता का नाम एक ही निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में एक से अधिक बार शामिल हुआ है, तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में एक ही बार संचालक सदस्य संख्या के अनुपात में वोट डालने का अधिकार रहेगा. वहीं यदि कोई मतदाता एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में पंजीकृत है, तो वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संचालक सदस्य संख्या के अनुपात में वोट डाल सकेगा. जिसके चलते उसके बाये हाथ की अलग-अलग उंगलियों पर स्याही का निशान लगाया जाएगा. यानि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नाम दर्ज रहने वाले मतदाता सदस्यों द्बारा अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से अपनी पसंद के संचालक चुनने हेतु वोट डाले जा सकेंगे.
उल्लेखनीय है कि, कई मतदाता ग्रामपंचायत सदस्य रहने के साथ ही गांव की सेवा सहकारी सोसायटी के संचालक भी है. ऐसे में उनके नाम दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज होते है. इसके साथ ही अडत-व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र में एक ही फर्म के नाम पर अडत व खरीददार के दो अलग-अलग लाईसेंस होते है तथा प्रत्येक लाईसेंसधारक को बतौर मतदाता अडत-व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया जाता है. ऐसे में राज्य सरकार निर्वाचन प्राधिकरण द्बारा आज जारी किए गए पहले आदेश के चलते सेवा सहकारी सोसायटी तथा ग्रापं निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज रहने वाले मतदाताओं द्बारा किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही मतदान किए जाने की बात सामने आयी थी. जिसके चलते इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों के गणित और समीकरण के गडबडाने का खतरा था. जिसे लेकर अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों व मतदाताओं सहित सहकार क्षेत्र के नेताओं द्बारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई. जिसके चलते राज्य सहकार निर्वाचन प्राधिकरण ने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिति के निर्वाचन अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के आधार पर नया व संशोधित आदेश जारी करते हुए पूरानी व्यवस्था को ही कायम रखा.

जिसके चलते अब यदि किसी मतदाता का नाम किसी एक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में दो बार दर्ज हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस मतदाता को एक बार ही अपने निर्वाचन क्षेत्र की संचालक सदस्य संख्या के अनुरुप वोट डालने का अधिकार रहेगा. वहीं यदि कोई सदस्य एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में बतौर मतदाता पंजीकृत है, तो वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में संचालकों का चयन करने हेतु संचालक संख्या के अनुरुप वोट डाल सकेंगा. यानि यदि कोई मतदाता ग्रापं व सेवा सहकारी सोसायटी ऐसे दोनों निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है, तो वह सेवा सहकारी सोसायटी क्षेत्र से 11 व ग्रापं क्षेत्र से 4 संचालकों का चयन करने हेतु वोटींग कर सकेंगा. इसी तरह अडत व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र में भी अडत व खरीददार ऐसे दो लाईसेंस रहने वाले मतदाताओं द्बारा अडत के तौर पर 2 व खरीददार के तौर पर 2 ठप्पे लगाए जा सकेंगे. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र में बतौर मतदाता पंजीकृत है और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालता है, तो उसके बाये हाथ पर क्रमश: अंगूठे तर्जनी, मध्यमा, अनामिका व कनिष्ठा पर स्याही का निशान लगाया जाएगा. साथ ही बाये हाथ में पूरी उंगलियां नहीं रहने पर दाये हाथ के अंगूठे व उंगली पर और दाये हाथ में भी पर्याप्त उंगलियां नहीं रहने पर भी दाये या बाये हाथ के किनारे पर स्याही का निशान लगाया जाएगा.

* धीरज बारबुद्धे ने उठाई थी सबसे पहले आपत्ति
मंडी चुनाव को लेकर राज्य सरकार निर्वाचन प्राधिकरण द्बारा आज सुबह जारी किए गए आदेश की जानकारी मिलते ही स्थानीय फसल मंडी के अडत व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता रहने वाले धीरज बारबुद्धे ने तुरंत इसे लेकर जिला उपनिबंधक के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराई. साथ ही इस संदर्भ में मंडी के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरुक करते हुए उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज कराने हेतु कहा. जिसके चलते जिला उपनिबंधक व विभागीय सहनिबंधक द्बारा इस आदेश के चलते होने वाली संभावित गडबडी के संदर्भ में राज्य सरकार निर्वाचन प्राधिकरण को अवगत कराया गया. ऐसे में अपनी भूल ध्यान में आते ही राज्य सरकार निर्वाचन प्राधिकरण ने तुरंत नया व संशोधित आदेश जारी किया. जिसके लिए मंडी के मतदाताओं द्बारा धीरज बारबुद्धे के प्रति आभार ज्ञापित करने के साथ ही उनका अभिनंदन किया जा रहा है.

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