2 अगस्त से अदालतों में पहले की तरह पूरा समय चलेगा काम
सुबह 11 से शाम 5.45 तक दो सत्रों में काम करेंगी अदालते
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बार रूम व कैन्टीन भी खुलेंगी
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सभी कर्मचारियों की होगी शत-प्रतिशत उपस्थिति
अमरावती/प्रतिनिधि दि.30 – कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत लंबे समय से तमाम कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए अदालतो में बेहद सीमित क्षमता के साथ काम किया जा रहा था. वहीं अब संक्रमण की रफ्तार कम हो जाने के चलते मुंबई हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मद्देनजर अमरावती के प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा अदालती कामकाज के समय को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. जिसके मुताबिक अब जिले की सभी अदालतें पहले की तरह पूरा समय खुली रहेगी और अदालतों में शत-प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ काम होगा.
इस संदर्भ में जारी आदेश में कहा गया है कि, अब जिले की सभी अदालतों में रोजाना सुबह 11 से अपरान्ह 2 बजे तक तथा अपरान्ह 2.45 से शाम 5.45 तक दो सत्रों में कामकाज चलेगा और दोपहर 2 से 2.45 बजे तक भोजनावकाश रहेगा. इसी तरह अदालतों के कार्यालयीन कामकाज का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक रहेगा और बीच में दोपहर 2 से 2.30 तक भोजनावकाश रहेगा. वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कामकाज का समय सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक रहेगा. साथ ही सभी श्रेणी के शत-प्रतिशत कर्मचारी मंगलवार 2 अगस्त से अपने काम पर उपस्थित होंगे. वहीं अब बार रूम व कैन्टीन खुली रहेगी. हालांकि यदि किसी भी सिंगल बेंच में कोविड संक्रमण का मामला सामने आता है, तो बार रूम व कैन्टीन को बंद करवा दिया जायेगा. इसके अलावा सभी अदालतों में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का बेहद कडाई के साथ पालन करना अनिवार्य होगा और बेहद जरूरी होने पर ही बाहरी लोगों को अदालत कक्षों में प्रवेश दिया जायेगा.