महाराष्ट्रमुख्य समाचार

बच्चु कडू को मुंबई सेशन कोर्ट से मिली राहत

गिरगांव कोर्ट ने खारिज की थी जमानत अर्जी

14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का दिया था आदेश
* सेशन कोर्ट ने जमानत देना किया मंजूर
* राजनीतिक आंदोलन करने के चलते दर्ज हुआ था मामला
मुंबई/दि.14- पूर्व राज्यमंत्री व निर्दलीय विधायक बच्चु कडू के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन करने के चलते दर्ज मामले की आज सुनवाई करते हुए गिरगांव कोर्ट ने विधायक बच्चु कडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया. जिसके बाद विधायक बच्चु कडू की ओर से मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत हेतु आवेदन किया गया. जहां से विधायक बच्चु कडू को जमानत के रूप में राहत मिली.
जानकारी के मुताबिक राजनीतिक आंदोलन करने को लेकर दर्ज हुए मामले में विधायक बच्चु कडू के खिलाफ अदालत द्वारा गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया था. ऐसे में विधायक बच्चु कडू ने आज अदालत के सामने हाजरी लगाते हुए जमानत मिलने के लिए आवेदन किया. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. साथ ही उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश सुनाया. जिसके तुरंत बाद विधायक बच्चु कडू ने अपने वकील के मार्फत मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत हेतु आवेदन किया. जिसे मुंबई की सेशन कोर्ट ने स्वीकार करते हुए विधायक बच्चु कडू को जमानत देना मंजुर किया.

क्या था पूरा मामला?
30 मार्च 2016 को मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव भाऊराव गावित के साथ उस समय निर्दलीय विधायक रहने वाले बच्चू कडू ने आपत्तिजनक भाषा में गाली गलौच करने के साथ ही मारपीट की थी. ऐसा आरोप अधिकारियों के संगठन द्वारा लगाया गया था. जिसके उपरांत मंत्रालय में इस घटना को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया उमटी और मंत्रालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने मंत्रालय की मुख्य इमारत में ठिया आंदोलन करने के साथ ही विधायक बच्चू कडू पर कार्रवाई होने तक काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी थी. साथ ही महाराष्ट्र मंत्रालयीन अधिकारी संगठन ने आरोप लगाया था कि विधायक कडू द्वारा अपने गैरकानूनी काम को करवाने हेतु उपसचिव गावित पर दबाव डाला जा रहा था. जिसके बाद कांग्रेस विधायक सतेज पाटील ने यह मामला विधान परिषद में उठाया था और तत्कालीन राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने मामले की जांच का जिम्मा राज्य के मुख्यसचिव स्वाधीन क्षत्रिय से करवाने की घोषणा की थी. वहीं दूसरी ओर विधायक बच्चू कडू ने उपसचिव गावित के साथ मारपीट करने की बात से इनकार किया था. अंततः अधिकारियों द्वारा अपनाए गए आक्रमक रवैये के चलते मरीनलाइन्स पुलिस स्टेशन ने विधायक बच्चू कडू के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया था.

Related Articles

Back to top button