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तीन आरोपियों की जमानत नामंजूर

मामला तेंदूआ शिकार का

अमरावती/दि.१९ – चांदूररेलवे प्रादेशिक परिक्षेत्र के दत्तापुर सर्कल में आनेवाले तलेगांव दशासर में खेत की मेड़ पर विद्युत प्रवाह लगाकर तेंदूए का शिकार करने के मामले में तीनों आरोपियों को न्यायालय ने जमानत नामंजूर कर दी है. इन आरोपियों में प्रभाकर शिंदे (तलेगांव दशासर), विजय नागोसे व रवींद्र थूल कोठा अलिपुर, यवतमाल का समावेश है. इन आरोपियों को १६ फरवरी को वनपरिक्षेत्र अधिकारी आ.अ. कोकाटे ने धामणगांव रेलवे के प्रथम श्रेणी न्यायालय के सामने पेश किया था. जिसके बाद न्यायालय ने आरोपियों को १८ फरवरी तक वन हिरासत में भेज दिया था. इसके पश्चात १८ फरवरी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय ने आरोपियों की जमानत को नामंजूर कर दिया और न्यायायिक हिरासत में भेज दिया.
इस मामले में वनविभाग की ओर से सहायक सरकारी अभियोक्ता सतीश घोडे ने न्यायालय के सामने पक्ष रखा.
तेंदूए के अवयव किए जब्त
बीते १७ फरवरी को आरोपी प्रभाकर शिंदे ने घटनास्थल दिखाने की कबूली दी थी. जिसके बाद सहायक वनसंरक्षक लीना आदे, मानद वन्यजीव रक्षक जयंत वडतकर की टीम लोखंडे महाराज देवस्थान नजदीक के कोठा अलिपुर के खेत में पहुंचे. यहां पर जिस जगह तेंदूए को जलाकर गाड़ा गया था. उस जगह से शिकार किए गए तेंदूए के बाल, न जली हुई १० हड्डीयां, जली हुई ५०० ग्राम की हड्डीयां, चमडा सहित बालों के गुच्छे, बांस की लकडी, लोहे का तार, विद्युत तार आदि सामग्री जब्त की गई.

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