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पीओपी से बनी व उंची गणेश मूर्तियों पर प्रतिबंध

मंडप के प्रत्येक गड्ढे पर दो हजार का दंड

* मुंबई मनपा के परिपत्रक से मचा हडकंप
मुंबई./दि. 21 – माघी गणपति के साथ ही अब मुंबई में अगस्त व सितंबर माह के दौरान मनाए जानेवाले गणेशोत्सव में भी नियमों के आडे आने की संभावना है. हाल ही में संपन्न हुए माघी गणेशोत्सव के बाद सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों को तालाब में विसर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई थी. जिसे लेकर अच्छा-खासा हंगामा मचा था. परंतु मुंबई मनपा प्रशासन अंत तक अपनी भूमिका पर कायम रहा. ऐसे में कुछ माघी गणेशोत्सव मंडलों ने इस बार अपनी गणेश मूर्तियों का विसर्जन भी नहीं किया था. वहीं अब गणेश चतुर्थी से शुरु होनेवाले 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर भी मुंबई मनपा प्रशासन द्वारा इसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाने के संकेत मिल रहे है. जिसके मुताबिक पीओपी से बननेवाली और निर्धारित से अधिक उंची गणेश मूर्तियों पर पाबंदी रहेगी. साथ ही गणेशोत्सव मंडल द्वारा मंडप हेतु खोदे जानेवाले प्रत्येक गड्ढे के लिए दो हजार रुपए का दंड भी लागाया जाएगा. जिसके चलते मुंबई के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में अभी से अच्छा-खासा हडकंप व्याप्त है.
उल्लेखनीय माघी गणेशोत्सव की तरह आगामी सार्वजनिक गणेशोत्सव पर भी अदालती नियमों की छाया रहेगी. आगामी गणेशोत्सव एवं नवरात्रौत्सव पूरी तरह पर्यावरणपुरक हो इस आशय का परिपत्रक महानगर पालिका द्वारा जारी किया गया है. इसके अनुसार मुंबई मनपा क्षेत्र में आगामी गणेशोत्सव दौरान पीओपी की मूर्तियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. अदालत के निर्णय का संदर्भ देते हुए मुंबई मनपा ने एक परिपत्रक जारी किया है. जिसमें वर्ष 2025 के सार्वजनिक उत्सवों को पर्यावरणपुरक पद्धति से मनाने हेतु मूर्तिकारों सहित संबंधित महकमों के अधिकारियों व कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु कई सुझाव व निर्देश जारी किए गए. मनपा की ओर से यह नियमावली आ जाने के चलते अब सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों, मूर्तिकारों व राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा क्या भूमिका अपनाई जाती है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. वहीं इसी मुद्दे को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार की दोपहर 2 बजे मुंबई मनपा के आयुक्त से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा फिलहाल प्राप्त नहीं हो पाया है.

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