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बैंड पथकों को दी अनुमति
अमरावती/दि.१५– कोरोना महामारी का प्रकोप रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ और साथरोग प्रतिबंधात्मक अधिनियम १८९७ के तहत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाओं को प्रभावी रूप से अमंल में लाने के लिए जिले में संचारबंदी के आदेश जारी किए गए है. जिसके अनुसार अब शादी समारोह के लिए ५० लोगों की मौजूदगी की अनुमति दी गई. वहीं अब बैंड पथकों को भी बैंड बजाने की अनुमति दी गई है. लेकिन शादी समारोह में ५० मौजूदा लोगों समवेत बैंड टीम के सदस्यों का समावेश रहने की शर्त रखते हुए यह अनुमति दी गई है. इस संबंध में जिला दंडाधिकारी शैलेश नवाल ने एक आदेश पारित किया है.
बता दें कि प्रतिबंधात्मक आदेशों के अनुसार शादी समारोह में ५० से अधिक लोगों की मौजूदगी पर पाबंदी लगा दी गई है. इसके अलावा शादी समारोह में बैंड पार्टी व्यावसायिकों को बैंड बजाने की अनुमति देने के संबंध में जिला बैंड पथक एसोसिएशन की ओर से निवेदन दिया गया था. जिसके तहत जिले के बैंड पथकों को कोरोना गाईडलाईन का कड़ाई से पालन करते हुए बैंड बजाने की अनुमति जिलाधिकारी ने दी है. नियमों का उल्लंघन करने पर बैंड पथकों पर दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश कवेल अमरावती शहर व जिले के ग्रामीण इलाकों में लागू रहेगा.