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निधि साक्षी अपार्टमेंट में चलती रहेगी बीयर शॉपी

नागपुर हाईकोर्ट ने बीयर शॉपी संचालक खरूले को दी राहत

* शॉपी बंद करने के संदर्भ में जिलाधीश का आदेश किया निरस्त
अमरावती / दि. 18– स्थानीय वडाली नाका परिसर के निधि साक्षी अपार्टमेंट की निचली मंजिल पर स्थित श्रेयश सेंट्रल बीयर शॉपी को बंद करने के संदर्भ में जिलाधीश द्बारा जारी आदेश का मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में निरस्त करते हुए बीयर शॉपी के संचालक श्रेयश प्रकाश खरूले को राहत प्रदान की. इस मामले में श्रेयश खरूले की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ एड. जैमिनी कासट ने सफल पैरवी की.
जानकारी के मुताबिक वडाली नाका परिसर में स्थित निधि साक्षी अपार्टमेंट की निचली मंजिल पर 5 दुकानें जिनमें से एक दुकान में श्रेशस खरूले ने तमाम नियमों व दस्तावेजों की पूर्तता करते हुए सरकारी अनुमति प्राप्त कर बीयर शॉपी खोली थी. जिसका इस अपार्टमेंट की उपरी मंजिल पर रहनेवाले फ्लैटधारको सहित परिसरवासियों द्बारा विरोध किया गया था. साथ ही इसकी शिकायत सीधे राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की गई थी. इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने परिसरवासियों की ओर से मिल रही शिकायतों के मद्देनजर इस बीयर शॉपी को बंद करवाने के संदर्भ में अमरावती के जिलाधीश को पत्र जारी किया था. पश्चात अमरावती के जिलाधीश ने इस बीयर शॉपी के लाइसेंस को निरस्त करते हुए निधि साक्षी अपार्टमेंट की निचली मंजिल पर स्थित बीयर शॉपी को बंद करने का आदेश जारी किया था. जिसके खिलाफ शेयर्स खरूले ने अपने वकील एड. जैमिनी कासट के जरिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई. जहां पर हाईकोर्ट के समक्ष युक्तीवाद किया गया कि सभी आवश्यक दस्तावेजों व नियमों की पूर्तता करते हुए सरकारी अनुमति प्राप्त कर शुरू की गई बीयर शॉपी को बंद करवाने का अधिकार जिलाधीश के पास नहीं होता और जिलाधीश ने केवल राजनीतिक दबाव के चलते उक्त बीयर शॉपी को बंद करवाने के संदर्भ में नियमबाहय आदेश जारी किया है. इस युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए न्या. ए.एस. चांदुरकर व न्या. अभय मंत्री की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अमरावती के जिलाधीश द्बारा श्रेयश सेंट्रल बीयर शॉपी के लाइसेंस को रद्द करने और बीयर शॉपी को बंद करने के संदर्भ में जारी किए गये आदेश को निरस्त कर दिया. जिससे याचिकाकर्ता श्रेयश खरूले को बडी राहत मिली हैं.

 

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