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अनुकंपा पदभर्ती में मनमानी पर लगेगा ‘ब्रेक’

पणन संचालक की मान्यता के बिना बाजार समिती में नहीं होगी कोई भर्ती

अमरावती/प्रतिनिधि दि.3 – कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में अब पणन संचालक की मान्यता के बिना अनुकंपा पदभर्ती नहीं हो सकेगी. इस निर्णय के चलते बाजार समिती में मनमाने ढंग से होनेवाली अनुकंपा पदभर्ती पर ‘ब्रेक’ लगेगा.
बता दें कि, इससे पहले बाजार समिती में अनुकंपा पदभर्ती करने का अधिकार बाजार समिती प्रशासन व जिला उपनिबंधक के पास हुआ करता था. बाजार समिती में कार्यरत किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान किसी भी वजह से मौत होने पर उसके किसी वारिस को तुरंत ही बाजार समिती की सेवा में लिया जाता था. जिसके लिए मंडी सचिव अपने अधिकार में अनुकंपा तत्व पर नियुक्ती करते हुए इसकी मंजूरी का प्रस्ताव जिला उपनिबंधक के पास भेजा करते थे. किंतु ऐसी नियुक्तियों को लेकर कई तरह की शिकायतें पणन संचालक के पास प्राप्त हुई. जिसके चलते तय किया गया कि, बाजार समितियों का नियंत्रक अधिकारी रहने के नाते अब पणन महासंचालक की मान्यता के बिना अनुकंपा तत्व पर किसी भी कर्मचारी की नियुक्ती नहीं की जायेगी. साथ ही इस हेतु बाजार समिती पर बडी जिम्मेदारी डालते हुए कहा गया कि, बाजार समिती द्वारा ऐसी भरती के प्रस्ताव को उपनिबंधक की मान्यता लेते हुए पणन संचालक के पास पेश करना होगा. साथ ही प्रस्तावित किये गये पद मंडी में स्वीकृत पदों की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक न हो. इसके अलावा बिंदूनामावली के अनुसार पदभर्ती हुई है अथवा नहीं इस बारे में मागासवर्गीय तक तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी. इसके साथ ही अनुकंपा तत्व पर पदभर्ती के लिए कई नियम व शर्त लागू किये गये है.

  •  पदोन्नतिवाले पदों का लाभ नहीं

वरिष्ठ कर्मचारियों के कुछ पद पदोन्नतिवाले रहते है और इन पदोें पर संबंधितों के वारिसों को अनुकंपा का लाभ नहीं दिया जा सकता. इसके साथ ही दिवंगत कर्मचारी की ओर बाजार समिती का किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं होना चाहिए. इसके अलावा आर्थिक गडबडी में लिप्त पाये गये कर्मचारी की किसी भी वजह के चलते मौत होने पर उसके वारिसों को अनुकंपा तत्व के तहत पदभर्ती योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.

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