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महारेरा कार्यालय में दलालों को प्रवेश नहीं

परिपत्रक जारी

* नये पंजीयन में स्वयं बिल्डर या प्रतिनिधि आ सकेंगे
मुंबई./ दि. 20- विकासक अर्थात डेव्हलपर्स के नये प्रकल्प के पंजीयन को पारदर्शी एवं आसान करने के लिए महारेरा कार्यालय में अब केवल विनियामक संस्था के प्रतिनिधि विकासक के प्रतिनिधि के रूप में मान्य किए जाएंगे. महारेरा ने एक परिपत्रक जारी कर यह घोषणा की है.
स्वयं विनियामक संस्था के प्रतिनिधि भी विकासक के नये प्रकल्प के पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करने सहायता करेंगे. महारेरा ने इसके लिए संस्था के 2-2 प्रतिनिधि को अनुमति देने का निर्णय लिया है. साफ है कि महारेरा में नई योजना के पंजीयन में अब मध्यस्थ स्वीकारा नहीं जायेगा.
प्रकल्प को पंजीकृत करते समय कई बार विकासक अपनी योजना के बारे में योग्य कागजात और अत्यावश्यक जानकारी सही ढंग से नहीं दे पाते. जिससे महारेरा द्बारा ऐसे आवेदन विकासक को दोबारा आवश्यक जानकारी देने के लिए भेजे जाते है. जिससे प्रक्रिया प्रलंबित होती है. इन सब बातों को ध्यान में रखकर नया परिपत्रक जारी किया गया है.े
महारेरा के पास डेव्हलपर्स की कुल 6 स्वयं विनियामक संस्था पंजीकृत है. जिसमें नरेडको पश्चिम फाउंडेशन, क्रेडाई महाराष्ट्र, क्रेडाई एनसीएचआय मराठी बांधकाम व्यावसायिक एसो. बृहन्मुंबई डेव्हलपर्स एसो. का समावेश है. महारेरा के पास प्रकल्प पंजीयन कराते समय संबंधित विकासक इन 6 में से एक संस्था में रजिस्टर्ड होना चाहिए.
अब महारेरा विकासक के आवेदन की जांच कर जिस संस्था का वह सदस्य है, उसी संस्था के प्रतिनिधि को इस बारे में जानकारी और उस संबंध में जारी टिप्पणी की सूची देगा. प्रत्येक संस्था अपने दो सदस्य प्रतिनिधि महारेरा के कामों की पूर्ति हेतु चयन करेंगे. जिससे यह संस्था प्रतिनिधि उनके पंजीकृत सदस्य के आवेदन के बारे में फालोअप लेकर महारेरा और डेव्हलपर के बीच सेतु बनेंगे.

प्रत्येक शुक्रवार खुली चर्चा
विकासक की आशंका का निवारण न होने पर प्रत्येक शुक्रवार महारेरा द्बारा आयोजित खुली चर्चापीठ में वे अपना मुद्दा उपस्थित कर सकेंगे. बावजूद डेव्हलपर का समाधान न होने की स्थिति में महारेरा के सचिव और विधि सलाहकार के पास अपील करने की छूट रहेगी.

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