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डॉ.राठोड व मालुसरे समेत 6 आरोपियों की जमानत रद्द

  •  सभी को फिर से हिरासत में लेकर किया जाएगा कोर्ट में पेश

  •  मामला रेमडेसिविर की कालाबाजारी का

अमरावती/प्रतिनिधि दि.19 – शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में आयुक्तालय पुलिस की अपराध शाखा व्दारा पकडे गए सुपर कोविड अस्पताल के डॉ.अक्षय राठोड, तिवसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वैद्यकीय अधिकारी डॉ.पवन मालुसरे, इस इंजेक्शन के मामले में शामिल शुभम सोनटक्के, शुभम किल्लेकर, नर्स पूनम सोनोने व अनिल पिंजरकर आदि सभी की जमानत आज स्थानीय न्यायालय ने रद्द की है. स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इस मामले में फिलहाल डॉ.राठोड, डॉ.मालुसरे व नर्स सोनोने यह अंतरिम जमानत पर बाहर है तथा अनिल पिंजरकर कोविड अस्पताल में तथा शेष आरोपी अस्थायी जेल में रखे गए है. अब पुलिस इन आरोपियों को फिर से हिरासत में लेकर पीसीआर के लिए उन्हें न्यायालय में पेश कर सकती है. इस मामले में आज कोर्ट में पुलिस की ओर से आर्थिक अपराध शाखा के पीआई शिवाजी बचाटे ने पक्ष रखा.
उल्लेखनीय है कि पिछले बुधवार को सुबह गिरफ्तारी से पहले जब वे आरोपियों को मेडिकल चेकअप करने गए तब आरोपियों में शामिल अनिल पिंजरकर यह कोरोना पॉजिटीव पाया गया. जिससे पुलिस ने आरोपियों का न्यायालय में पीसीआर नहीं मांगा. इस कारण नियम के अनुसार न्यायालय ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया. इसी दौरान डॉ.अक्षय राठोड व डॉ.पवन मालुसरे ने न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की थी तब न्यायालय ने इन दोनों को अंतरिम जमानत दी थी. अब इन दोनों की रेग्युलर जमानत पर आज सुनवाई होनी थी. न्यायालय ने पुलिस को ‘से’ दाखल करने के निर्देश दिये थे. पुलिस ने ‘से’ दाखिल किया. जिसमें पुलिस ने मामले की जांच में आरोपियों से पूछताछ की जरुरत रहने से उनकी जमानत रद्द करने की अपील न्यायालय से की. न्यायालय ने पुलिस की अपील को मान्य करते हुए सभी 6 आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है.

 

 

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