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‘उन‘ १८ विदेशी जमातियों के खिलाफ मामला खारिज

स्थानीय कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१८ – विगत अप्रैल माह में स्थानीय खोलापुरी गेट पुलिस थाने द्वारा अमरावती शहर में वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रहनेवाले १८ विदेशी तबलीगी जमातियों के खिलाफ वीजा शर्तों के उल्लंघन को लेकर एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी. साथ ही इस मामले को लेकर स्थानीय अदालत में चार्जशीट पेश की गई थी. जिसके पश्चात इस मामले को लेकर स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय की अदालत क्रमांक १० में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी.
जहां पर बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा तर्क दिया गया कि, इन विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि खत्म होते-होते देश में लॉकडाउन शुरू हो गया और आवागमन में तमाम साधन बंद कर दिये गये. ऐसे में विदेशों से जमात में शामिल होने हेतु अमरावती आये तबलीगी जमात के ये विदेशी लोग यहां से वापिस नहीं जा सके. अत: उनके खिलाफ वीजा शर्तों के उल्लंघन का मामला नहीं बनता. इसके साथ ही बचाव पक्ष की ओर से विगत दिनों तबलिगी जमात को लेकर औरंगाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनाये गये फैसले का भी हवाल दिया गया. इस मामले को लेकर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को ग्राह्य मानते हुए तबलिगी जमात के विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज किये गये मामले को खारिज कर दिया. इस मामले में तबलिगी जमात के विदेशी नागरिकों की ओर से एड. प्रशांत देशपांडे, एड. परवेज खान, एड. शोएब खान व एड. मुर्तुजा ने पैरवी की.

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