मृत अभियंता की पत्नी रहने का दावा करने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज
वणी की घटना, नौकरी व पैसे पर किया था दावा, मृतक अभियंता था अविवाहित
यवतमाल /दि.6– मृत हो चुके एक अविवाहित अभियंता की पत्नी रहने की बात कहते हुए अनुकंपा तत्व पर नौकरी व मृत अभियंता के पैसों पर दावा करने वाली एक महिला की नौटंकी उजागर होने के साथ ही उसके साथ वणी पुलिस थाने में धोखाधडी व जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है. झूठा प्रमाणपत्र पेश करते हुए खुद को मृत अभियंता की पत्नी बताने वाली इस महिला के खिलाफ मृत अभियंता की मां शकुंतला मधुकर कोनप्रतिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस झांसेबाज महिला का नाम रशिदा बेगम सैय्यद फकरुद्दीन उर्फ सुप्रिया रंगनाथ रुईकर बताया गया है.
जानकारी के मुताबिक मुलत: वणी निवासी चंद्रशेख मधुकर कोनप्रितवार चंद्रपुर जिले के राजूरा में सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग में शाखा अभियंता के तौर पर कार्यरत थे और 20 जनवरी 2022 को उनकी हृदयाघात के चलते मौत हो गई थी. जिसके बाद उनके परिजनों ने उत्तराधिकार के तहत कानूनी लाभ हेतू अदालत में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया. लेकिन उसी समय इस मामले में रशिदा बेगम उर्फ सुप्रिया रुईकर नामक महिला खुद पडी और उसने दावा किया कि, उसका वर्ष 2007 में नागपुर स्थित टेकडी मंदिर में चंद्रशेखर के साथ विवाह हुआ था और फिर उसे चंद्रशेखर से दो बच्चे भी हुए थे. इसके साथ ही उक्त महिला ने चंद्रशेखर की मौत के बाद नौकरी व अन्य आर्थिक लाभ पर दावा करते हुए अदालत में गुहार लगाई.
इसी बीच चंद्रशेखर की मां शकुंतला कोनप्रितवार व परिवार के सदस्यों ने वणी पुलिस को बताया कि, इन दिनों नागपुर में रहने वाली उक्त महिला इससे पहले वर्ष 2020 तक वणी के रंगारीपुरा में एक व्यक्ति के साथ रहा करती थी और उसी व्यक्ति से उसे दो बच्चे हुए थे. जिनकी डिलेवरी वणी के ही एक निजी अस्पताल में हुई थी. जिसकी जानकारी चिखलगांव ग्रामपंचायत में भी दर्ज है. इसके साथ ही नागपुर के टेकडी मंदिर में किसी भी तरह का कोई विवाह नहीं होता और आज तक मंदिर में कोई विवाह नहीं हुआ है. इसके अलावा जिस तारीख पर विवाह होने का दावा किया गया था, उस तारीख को चंद्रशेखर अपने कार्यालय में ड्यूटी पर उपस्थित था, ऐसी जानकारी भी दस्तावेजों के जरिए सामने आयी. इन सभी बातों को देखते हुए अदालत ने चंद्रशेखर के परिवारवालों के पक्ष में फैसला सुनाया. साथ ही खुद को चंद्रशेखर की पत्नी बताने वाली महिलाके खिलाफ तत्काल अपराध दर्ज करने का आदेश दिया. जिसके आधार पर वणी पुलिस ने उक्त महिला के खिलाफ भादंवि की धारा 199, 201, 420, 467, 468 व 471 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है.