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जाति प्रमाणपत्र मामले में 2 सितंबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तय की नई तारीख

  • आज सरकारी वकील की अनुपस्थिति के चलते टली सुनवाई

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२७ – जिले की सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को लेकर दायर किये गये मामले की आज 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. किंतु आज सरकारी वकील के अनुपस्थित रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को आगे मुलतवी करते हुए 2 सितंबर की तारीख को सुनवाई के लिए तय किया है.
बता दें कि, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित अमरावती संसदीय सीट से वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव नवनीत राणा ने राकांपा प्रत्याशी के तौर पर लडा था. उस समय तत्कालीन शिवसेना सांसद आनंदराव अडसूल द्वारा नवनीत राणा की ओर से प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाणपत्र व जाति वैधता प्रमाणपत्र पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मुंबई हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी. पश्चात अनुसूचित जाति का आरक्षण जारी रहने के दौरान ही वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ. जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नवनीत राणा ने जीत दर्ज की और वे सांसद निर्वाचित हुई. इस नतीजे के बाद चुनाव में शिवसेना प्रत्याशी रहे पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने सांसद नवनीत राणा की जीत को नागपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी. वहीं वर्ष 2017 के दौरान दायर की गई याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को अवैध करार दिया तथा उन्हें भारतीय संविधान के साथ जालसाजी व धोखाधडी करने का दोषी भी माना. इस फैसले के खिलाफ सांसद नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. जहां पर पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल की ओर से पहले ही कैवेट दाखिल की जा चुकी थी. ऐसे में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जानेवाली सुनवाई और दिये जानेवाले फैसले की ओर पूरे जिले की निगाहेें लगी हुई है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होना तय था. किंतु ऐन समय पर सरकारी पक्ष के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को मुलतवी कर दिया और सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 सितंबर मुकर्रर की.

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