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इस्टेट एजंट को प्रमाणपत्र अनिवार्य

प्रशिक्षक के बगैर महारेरा नहीं करेगा पंजीयन

पुणे/२३ मार्च- अचल संपत्ति क्षेत्र में घरों के खरीददार और डेव्हलपर के बीच महत्वपूर्ण समझे जाते ब्रोकर को अब महारेरा के पंजीयन कानुन का अध्ययन अनिवार्य किया गया है. पंजीकृत एजंट को रेरा कानून की संपूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य से प्रसिध्द प्रशिक्षण कंपनी से कोर्स तयार कर उसका क्रियान्वयन आरंभ हो गया है. प्रशिक्षित एजंट को प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा.
* ३९ हजार ब्रोकर्स का पंजीयन
महारेरा ने प्रापॅर्टी ब्रोकर का पंजीयन पहले ही बंधनकारक किया है. प्रदेश में ३९ हजार ब्रोकर्स का पंजीयन हुआ है. किन्तु महारेरा ने केवल पंजीयन को पर्याप्त न मानते हुए रेरा कानून की जानकारी और अन्य ज्ञान साक्षर करने का निर्णय किया है. महारेरा ने आगामी १ मई से पंजीयन तथा नवीनीकरण के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर निर्धारित प्रमाणपत्र अनिवार्य किया है. आगामी १ सितंबर तक ब्रोकर्स को प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा. पहले पंजीकृत ३९ हजार एजंंट को भी यह नियम लागू होगा.
* मनपा के साथ कोर्स तैयार
इस बारे में स्थानीय निकाय के साथ मिलकर कोर्स तयार किया गया है. प्रशिक्षण सुविधा देने वाली संस्थाओ के नाम तय कर घोषीत किए गए है. अप्रैल अंत में आयबीपीएस कंपनी ऑनलाइन परीक्षा लेगी.
५२३ ब्रोकर्स का पंजीयन
इस्टेट एजंट का महत्व ध्यान में रखकर रेरा कानून में उसका अस्तित्व अधोरेखीत किया गया है. प्रशिक्षण प्रक्रिया आरंभ हो गयी है. इसके लिए मीडिया सलाहकार राम दुतोंडे के अनुसार अब तक ५२३ एजंट ने नाम दर्ज कराए हैं.
* आवश्यकता क्यो?
महारेरा ने ग्राहकों का हित ध्यान में रखकर ही प्रॉर्पटी ब्रोकर्स को पंजीयन और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य किया है.
ग्राहको को प्रकल्प की प्राथमिक जानकारी एजंट के माध्यम से मिलती है.
एजंट का महत्व ध्यान में रखकर सभी को रेरा कानून के महत्वपूर्ण प्रावधान की जानकारी होनीही चाहीए.
ग्राहक को मॉडल विक्री करार, घर पंजीयन पत्र, चटई क्षेत्र,

दोष दायित्व की अवधी ऐसे प्रावधानों की जानकारी आवश्यक है.
एजंट के साथ डेव्हलपर के ग्राहको संपर्क में आनेवाले लोगो को भी प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है.

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