मुंबई/दि. 21– दिल्ली के महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाला प्रकरण में मामला दर्ज किए गए तत्कालीन लोकनिर्माण मंत्री छगन भुजबल की परेशानी बढने की संभावना है. इस घोटाले के तीन आरोपियों ने माफी का साक्षीदार होने के लिए विशेष न्यायालय में आवेदन किया है. ईडी ने इन तीनों को माफी का साक्षीदार होने के लिए सहमती दर्शायी है.
850 करोड रुपए के घोटाला प्रकरण में ईडी ने 2016 में छगन भुजबल, पंकज व समीर भुजबल समेत 52 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. प्रकरण की सुनवाई विशेष पीएमएलए न्यायालय के न्यायमूर्ति राहुल रोकडे के समक्ष शुरु है. इसमें के सुनील नाईक, सुधीर सालसकर अमित बलराज नामक आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ वकील रिजवान मर्चंट व एड. दिप्ती कराडकर ने पक्ष रखा. न्यायालय ने अन्य आरोपियों की अर्जी पर सुनवाई लेने के पूर्व हमारा पक्ष सुनने का युक्तिवाद करते हुए एड. मर्चंट ने संबंधित तीन आरोपियों के माफी का साक्षीदार बनने की अर्जी की तरफ न्यायालय का ध्यान केंद्रीत किया. उनके युक्तिवाद को न्यायाधीश राहुल रोकडे ने गंभीरता से लिया और तीनों की अर्जी पर ईडी का जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए. ईडी ने बुधवार को इसे मंजूरी दी. ईडी की तरफ से एड. सुनील घोन्साल्वीस ने जवाब प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि सीआरपीसी सेक्शन 306 के मुताबिक माफी का साक्षीदार इन तीनों को बनाया जाएगा. वे सभी सच्चाई उजागर करे.