* प्रदेश मेंं 15.5 हजार करोड की विक्री
नागपुर/ दि. 17- परमिट बार में सीलबंद शराब बिक्री की अनुमति देने से 5 लाख रूपए शुल्क लेने से प्रदेश के 7 हजार परमिट रूम से 350 करोड रूपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है, इसलिए शासन ऐसी अनुमति पर विचार कर रहा है. उत्पादन शुल्क विभाग ने सरकार को प्रस्ताव सौपे जाने की जानकारी अधिकारियों के हवाले से खबर में दी गई है. प्रस्ताव में शराब नीति में अंशत: बदलकर नये लायसेंस जारी करने की बजाय पर्यायी प्रस्ताव भी दिए गए हैं. उसमें ऐसे परमिट रूम से चिल्लर शराब बिक्री का भी प्रस्ताव हैं.
परमिट रूम में बैठकर शराब पीने के लिए उसकी बिक्री की जाती हैं. संपूर्ण बॉटल लेने पर उस पर 5 प्रतिशत टैक्स देना पडता है. ग्राहक को महंगी लेना पडता हैं. नये नियम से वाइन शॉप की दर पर शराब मिलेगी. सरकार को भी राजस्व बढकर मिलेगा.
राज्य शासन ने 2023- 24 में 25 हजार करोड राजस्व वृध्दि का अंदाज रखा है. यह लक्ष्य पूर्ण करने शराब नीति में मामूली बदलाव करना पडेगा. जहां वाइन शॉपी नहीं हैं, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में परमिट रूम से चिल्लर शराब बिक्री की अनुमति दीए जाने का प्रस्ताव हैं.
* प्रदेश में शराब बिक्री
वर्ष देशी शराब बीयर विदेशी शराब
2022-23 5031 3414 10789
2021-22 393.39 2454.75 8938.06
राज्य की कुल शराब बिक्री (करोड लीटर में)
वर्ष देशी शराब बीयर विदेशी शराब
2022-23 38.00 32.53 27.10
2021-22 34.83 23.12 23.58